मतदाता/सदस्य क्षेत्र पंचायत मतदान के दिन फोटोयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निर्वाचन प्रमाण पत्र लाना आवश्यक

मतदाता/सदस्य क्षेत्र पंचायत मतदान के दिन फोटोयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निर्वाचन प्रमाण पत्र लाना आवश्यक

PRAKSH PRABHAW NEWS

रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी



मतदाता/सदस्य क्षेत्र पंचायत मतदान के दिन फोटोयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निर्वाचन प्रमाण पत्र लाना आवश्यक




मतदान एवं मतगणना परिसर में मतदाताओं द्वारा मोबाइल ले जाना प्रतिबन्धित: सीडीओ

रायबरेली-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) वैभव श्रीवास्तव ने प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के पदों पर सामान्य निर्वाचन, 2021 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने हेतु जनपद रायबरेली के समस्त नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य, 10 जुलाई 2021 को क्षेत्र पंचायत मुख्यालय में होने वाले मतदान एवं मतगणना परिसर में मतदाताओं (सदस्य, क्षेत्र पंचायत) के द्वारा मोबाइल लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

मतदान एवं मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार पर ही तलाशी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि कोई मतदाता (सदस्य, क्षेत्र पंचायत) मोबाइल लेकर प्रवेश न कर सके। मतदान के समय सम्बन्धित मतदाता/सदस्य, क्षेत्र पंचायत को एक फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स आदि अपने साथ लाना अनिवार्य है तथा मतदाता के सदस्य क्षेत्र पंचायत के रूप में पहचान की सुविधा हेतु सदस्य क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन प्रमाण पत्र भी साथ में अवश्य लायेंगे।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उपप्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम-21 के प्रावधानानुसार मतदान स्थल में उम्मीदवार, सदस्य और अन्य ऐसे व्यक्ति, जिन्हें सहायक निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय-समय पर आने दें, के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।

इसी प्रकार नियम-26 के प्रावधानानुसार मतगणना के समय सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उन सदस्यों की उपस्थिति में, जो उपस्थित हों, मतों की गणना प्रारम्भ की जाएगी। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति, मा0 मंत्री, मा0 सांसद, मा0 विधायक, अन्य जनप्रतिधि या किसी भी दल के संगठन के पदाधिकारी जिन्हें सरकारी सुरक्षा प्राप्त है वे मतदान एवं मतगणना स्थल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे।यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल द्वारा दी गई है।

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