इलाहाबाद हाई कोर्ट :असंतोष व्यक्त करना संवैधानिक अधिकार ।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़
रिपोर्टर :ज़मन अब्बास
दिनांक :25/12/2020
प्रयागराज
यूपी में जंगलराज कहने पर दर्ज हुई FIR को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करना हमारा संवैधानिक अधिकार है संविधान का अनुच्छेद- 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याची के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को खारिज कर दिया ।
जानकारी के मुताबिक याची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर यूपी के सीएम और राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर कुछ टिप्पणी की थी उसने ट्विटर पर लिखा था यूपी के सीएम ने राज्य को जंगलराज में बदल दिया है सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि यूपी में कानून-व्यवस्था नहीं है।
जिसके बाद याचिकाकरता यशवंत सिंह के खिलाफ कानपुर देहात के भोगनीपुर थाने में 2 अगस्त 2020 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 500, मानहानि और 66डी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था।
सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज FIR और पहले की कार्रवाई को रद्द कर दिया जानकारी के अनुसार याचीकाकरता के पक्ष में यह आदेश जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनाया है।
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