विद्यालय, मदरसों के संचालक छात्रवृत्ति योजना हेतु अपने संस्थानों का पंजीकरण 20 अगस्त तक कराएं, छात्रवृत्ति योजना हेतु आधार कार्ड अनिवार्य ।

विद्यालय, मदरसों के संचालक छात्रवृत्ति योजना हेतु अपने संस्थानों का पंजीकरण 20 अगस्त तक कराएं, छात्रवृत्ति योजना हेतु आधार कार्ड अनिवार्य ।

प्रतापगढ़

29. 07. 2020

रिपोर्ट --मो. हसनैन हाशमी

विद्यालय, मदरसों के संचालक छात्रवृत्ति योजना हेतु अपने संस्थानों का पंजीकरण 20 अगस्त तक करायें, छात्रवृत्ति योजना हेतु आधार कार्ड अनिवार्य ------------------

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सच्चिदानन्द तिवारी ने अवगत कराया है कि जिन सरकारी/निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों/मदरसों ने अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी) के छात्र/छात्राओं हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति (प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम-मीन्स) योजनाओं हेतु मास्टर डाटाबेस में पंजीकरण अभी तक नही कराया है वह अपना पंजीकरण जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में प्रार्थना पत्र और मान्यता की कॉपी देकर करा सकते हैं। पंजीकरण न होने की दशा में विद्यालय/मदरसों द्वारा छात्र/छात्राओं का फार्म आनलाइन आवेदन नहीं करा सकेगें साथ ही 100 प्रतिशत आधार सीडिंग आवेदन कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जनपद में इच्छुक सरकारी/निजी विश्वविद्यालों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों/मदरसा संचालक अपने संस्थानों का पंजीकरण (वह विद्यालय/मदरसा जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी 2.0 पर रजिस्टर्ड नही है।) जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय कक्ष सं0-77 द्वितीय तल विकास भवन में प्रार्थना पत्र, मान्यता की कॉपी एवं विद्यालय के नोडल अधिकारी की आई0डी0 देकर दिनांक 20 अगस्त 2020 तक करा सकते है। उन्होने सभी छात्र/छात्राओं को सूचित किया है कि नेशनल स्कॉलरशिप आवेदन आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है यदि किसी छात्र/छात्राओं का आधार कार्ड नही बना है तो नेशनल स्कॉलरशिप आवेदन से पूर्व अवश्य बनवा लें।

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