जिलाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव 45 स्थलों को किया सील

जिलाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव 45 स्थलों को किया सील

प्रतापगढ़

05. 09. 2020

रिपोर्ट --मो. हसनैन हाशमी

जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव 45 स्थलों को किया सील

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नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की जांच में 45 स्थलों क्रमशः भोजपुर बिहारगंज, 96 पड़ाव वार्ड सदर, तहसील वार्ड सदर, जमलामऊ लोहरौटी बेधनगोपालपुर, चिलबिला कोट मथुरा प्रसाद इण्टर कालेज के सामने, पूरेदयाल सूर्यगढ़ मंगरौरा, पट्टी खास, अन्तू स्टेशन के सामने अन्तू, बलीपुर रेनूवर्मा के बगल वाली गली इन्द्रपुरी नई बस्ती, दीवानगंज बाजार सुजाखर सांगीपुर, -10 जोगीपुर बाबा बेलखरनाथधाम, शाहबरी सांगीपुर, औरंगाबाद नरहरपुर मंगरौरा, बरौली कोहड़ौर, शिवपुर मंगरौरा, बड़गो तिवारीपुर, काजीपुर लटतारा मानिकपुर, मुसहर मुजाही बाजार पट्टी, प्रेमनगर कुण्डा, लाला का पुरवा मऊदारा करेटी कुण्डा, शिवपुरम कालोनी शिव मन्दिर कुण्डा, बरहा वारीकला मंगरौरा, कटरा मेंदनीगंज बच्चा हकीम क्लीनिक के पास, गौरी परियावां नवाबगंज, मेडुवाडीह सुवंसा गौरा, पूरेपितई पूरे नरसिंहभान, 112/1 शिवकुंज पल्टन बाजार, त्रिलोचन नगर कुण्डा, स्टेशन रोड जैन गली सहोदरपुर, अरविन्द नगर देवकली पूरे पितई, दहिलामऊ टेलीफोन एक्सेचेन्ज के बगल, मेहता पार्क कालोनी कम्पनी बाग के पीछे दहिलामऊ, बासूपुर मानधाता, सराय सद्भावा फत्ते चितवनपुर पटना बाबागंज, धरौली दियावां आसपुर देवसरा, दयालपुर मिर्जापुर चौहारी रानीगंज, भवानीगढ़ कहला रानीगंज, करेंटी रोड रेलवे क्रासिंग से पहले कुण्डा, सिविल कोर्ट प्राइमरी स्कूल के पास लालगंज, मदाफरपुर, करीम नगर चौसा कुण्डा, गहरी सगरा सुन्दरपुर लालगंज, 291 आवास विकास मीरा भवन, शिवसत तिवारीपुर दादूपुर मुफरीद एवं चकमुबारकपुर कन्धई हनुमानगंज में कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु इन कोरोना पाजिटिव 45 स्थलों को दिनांक 02 सितम्बर एवं 03 सितम्बर से अग्रिम 14 दिनों तक अस्थाई रूप से सील कर दिया है तथा परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबन्धित किया है। जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव इन 45 हॉट स्पाट स्थलों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती शिफ्टवार कर दी है और निर्देशित किया है कि प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखेगें तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगें। हॉट स्पाट घोषित मोहल्ले/ग्राम में चक्रमणरत रहकर धारा-144 निषेधाज्ञा आदेश एवं एपीडेमिक एक्ट एवं सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। उन्होने बताया है कि प्रतिबन्धित क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियों को लेकर आने जाने वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें किन्तु कोई वाहन प्रतिबन्धित क्षेत्र में अनावश्यक नही रूकेगा। प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी प्रकार की दुकान व बैंक आदि अग्रिम आदेशों तक नही खुलेगें तथा आवश्यक सामग्रियों, दवाइयॉ, दूध, फल, राशन, सब्जी आदि की उपलब्धता डोर टू डोर की जायेगी।

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