बीएड की फर्जी डिग्री धारको पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश.

बीएड की फर्जी डिग्री धारको पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश.

Prakash prabhaw news

रिपोर्टर-बबलू

यूपी/प्रयागराज/

बीएड की फर्जी डिग्री धारको पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश


बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा फ्राड और न्याय एक साथ नहीं रह सकते कोर्ट ने फर्जी डिग्री से हुई नियुक्ति को किया शून्य और अवैध घोषित कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त करने का दिया आदेश, कहा उन्हें बर्खास्त करने के लिए विभागीय जांच की नहीं है जरूरत कोर्ट ने एसआईटी जांच रिपोर्ट एवं डा भीमराव अंबेडकर विवि आगरा की रिपोर्ट के आधार पर दिया आदेश 2005 के बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर कई जिलों में कर रहे थे नौकरी बेसिक विद्यालयों में नियुक्त सहायक अध्यापकों की बर्खास्तगी को दिया वैध करार कोर्ट ने कहा जिनकी डिग्री सही है , उन्हें बहाल कर वेतन भुगतान किया जाये कहा सरकार फर्जी अध्यापकों से वसूली करने के लिए हैं स्वतंत्र, सहायक अध्यापिका नीलम चौहान सहित 608 याचिकायें निस्तारित जस्टिस एसपी केशरवानी की एकल पीठ ने दिया आदेश।

Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *