लाॅक डाउन के दौरान किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं - डीएम
प्रकाश प्रभाव न्यूज़ हरदोई
रिपोर्ट अरविन्द मौर्या
लाॅक डाउन के दौरान किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं - डीएम
DM Hardoi आदेश...
10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की प्रातः 05 बजे तक रहेगा सम्पूर्ण लाॅक डाउन
सरकार द्वारा घोषित दो दिवसीय लाॅक डाउन के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत समस्त उप जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि सरकार ने 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई 2020 की प्रातः 05 तक सम्पूर्ण लाॅक डाउन की घोषणा की गयी है और इस दौरान समस्त सरकारी, गैर जरूरी सामान, माॅल, रेस्तरां, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बाजार एवं सभी प्रकार की दुकानें बन्द रहेगी तथा लाॅक डाउन के समय में दवा व जरूरी सामान की दुकानें सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क लगाने के पालन के अनुसार खुलेगीं।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि अपनी तहसील के क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक करें और अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर अपने विभागीय सहयोगियों के सहयोग से लाॅक डाउन का पालन शतप्रतिशत सुनिश्चित करायें। उन्होने कहा कि लाॅक डाउन के दौरान कोविड-19 में लगे सभी डाक्टरों एवं कर्मचारियों को पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने की छूट होगी और जिन्हें दवायें एवं अन्य कोई विशेष कार्य के लिए बाहर निकले पर उनको अति आवश्यक कारण की उचित जानकारी देने पर ही जाने की छूट दी जायेगी, इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को लाॅक डाउन के दौरान बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जायेगी तथा बिना वजह बाहर घूमने वालों को सख्ती से लाॅक डाउन का पालन कराया जाये।
बैठक में श्री खरे ने नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये कोरोना महामारी एवं संक्रमण रोग की रोकथाम हेतु अपनी नगरीय निकायों मे विशेष सफाई अभियान चलाकर सभी नाली-नालों, जल भराव वाले स्थलों एवं कूड़ा घरों के साथ सभी वार्डो की व्यापक स्तर पर सफाई कराने के साथ सभी वार्डो एवं बाजारों में सेनेटाइज एवं मच्छर जनित दवाओं का छिड़काव करायें। बैठक में अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम सहित सभी एसडीएम व ईओ उपस्थित रहे।
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