नोएडा गाज़ियाबाद में आवागमन का फ़ैसला ज़िला प्रशासन तय करेगा

नोएडा गाज़ियाबाद में आवागमन का फ़ैसला ज़िला प्रशासन तय करेगा

Prakash prabhaw news

ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश प्रभाव

नोएडा गाज़ियाबाद में आवागमन का फ़ैसला ज़िला प्रशासन तय करेगा


सरकारी दफ़्तरों में शिफ्ट में 100 प्रतिशत कर्मचारी बुलाये जाएंगे-

बाज़ार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे-

सुपर मार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है-

शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खोली जाएगी-

मिठाई की दुकानों में बिठाकर खिलाया नहीं जा सकता-

बारात घर खोले जाएंगे लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी-

सैलून और ब्यूटी पार्लर सशर्त खुलेगी-

 टैक्सी अपनी क्षमता के मुताबिक़ सवारी लेकर चल सकते हैं-

यूपी के अंदर रोडवेज़ की बसें चलाई जाएंगी-

अपनी गाड़ियों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा-

पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे-

खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी-

अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन अनुमन्य होगा-

केंद्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक 8 जून से धार्मिक संस्थान, मॉल और होटल/रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं।

कंटेन्मेंट ज़ोन में धार्मिक संस्थान, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते हैं।

दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं-

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