डीएम ने निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सहित 4 को गुण्डा एक्ट के तहत किया जिला बदर, 2 के किये शस्त्र लाइसेंस निरस्त

डीएम ने निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सहित 4 को गुण्डा एक्ट के तहत  किया जिला बदर, 2 के किये शस्त्र लाइसेंस निरस्त

PRAKASH PRABHAW NEWS

रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी


डीएम ने निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सहित 4 को गुण्डा एक्ट के तहत  किया जिला बदर, 2 के किये शस्त्र लाइसेंस निरस्त


रायबरेली- जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने न्यायालय में सुनवाई करते हुए पुलिस रिपोर्ट तथा पुलिस अधीक्षक की अद्यतन आख्या के आधार पर न्यायालय में बहस के पश्चात अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए धारा-3 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य वीरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रामानन्द यादव, नई बस्ती कस्बा मुंशीगंज व उनके आपराधिक इतिहास तथा अन्य साक्ष्यों को देखते हुए जनपद सीमा से 6 माह तक की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है।

इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने नान बाबू सिंह पुत्र रामसुमेर सिंह निवासी कक्केपुर थाना महराजगंज, सतीश कुमार उर्फ नान्हू पुत्र भानू प्रकाश, निवासी ग्राम पिण्डारी खुर्द थाना महराजगंज, राममोहन पाण्डेय पुत्र जगदीश शंकर पाण्डेय, निवासी ग्राम पूरे पण्डित मजरे पकरा गिरिफ्ता थाना भदोखर एवं भोला यादव उर्फ दीपक पुत्र रंजीत यादव निवासी मुंशीगंज थाना भदोखर को उनकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए 6 माह के लिए जिला बदर किया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त शिवशंकर मिश्रा उर्फ चंदू पुत्र वासुदेव मिश्रा निवासी नथईपुर मजरे बेलाभेला थाना भदोखर, जगदेव पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम हुलसा खेड़ा मजरे जोहवाशर्की थाना हरचन्दपुर के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है तथा राजाराम पुत्र बुद्धीलाल निवासी ग्राम बख्तावरखेड़ा मजरे मलपुर थाना बछरावां व अखिलेश पुत्र गंगा प्रसाद निवासी बख्तावर खेड़ा मजरे मलपुर थाना बछरावां के अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के रीति-नीति के अनुसार जनता की भलाई के लिए इस तरह के अपराधियों के प्रति प्रशासन सख्त है और आगे भी ऐसी दण्डात्मक कार्यवाही होती रहेगी।

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