दिव्यांगजन नि:शुल्क मोटराज्ड ट्राईसाईकिल के लाभ हेतु 05 सितम्बर तक आवेदन पत्र करें जमा
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 21 August, 2020 09:01
- 636

प्रतापगढ़
21. 08. 2020
रिपोर्ट --मो. हसनैन हाशमी
दिव्यांगजन निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल के लाभ हेतु 5 सितम्बर तक आवेदन पत्र करें जमा
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल दिये जाने का प्राविधान है, नियमावली में प्रदत्त नियमों व निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन अपना आवेदन दिनांक 05 सितम्बर 2020 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतापगढ़ कक्ष संख्या-25 में जमा कर सकते है। उन्होने निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल योजना हेतु नियम एवं शर्तो के विषय में बताया है कि ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्टोफ, सेरेब्रल पालिसी, होमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भॉति शारीरिक स्थिति में हो।
उनकी दृष्टि अच्छी हो कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो। नियमावली के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल के वास्तविक मूल्य का अधिकतम रूपये 25000 का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को देय होगा यदि मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल की कीमत रूपये 25000 से अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वयं दिव्यांगजन को करना होगा जिसकी भरपाई मा0 सांसद निधि, मा0 विधायक निधि या सी0एस0आर0 के माध्यम से की जा सकती है।
ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या से अधिक है एवं जनपद के स्थायी निवासी है। दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आयु रूपये 180000 से अधिक नही है, तहसील द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत है को वरीयता प्रदान की जायेगी जिसके सम्बन्ध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
योजना प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। पात्र दिव्यांगजन को यू0डी0आई0डी0 प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परिक्षण होने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने संलग्न प्रमाण पत्रों के विषय में बताया है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक का हो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, आय प्रमाण पत्र वार्षिक रूपये 180000 से अधिक न हो जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया है, निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी वर्ग हेतु हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र, आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र, यू0डी0आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड/अन्य प्रमाण पत्र, दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ, मोबाईल नम्बर अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिये मोबाईल नम्बर 9721888555 व 6306625021 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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