जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध : जिला जज

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध : जिला जज

PRAKASH PRABHAW NEWS

रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध : जिला जज




रायबरेली-- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है प्राधिकरण का उद्देश्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, विधिक साक्षरता फैलाना, लोक अदालतों का आयोजन करना, विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना, अपराध पीडि़त व्यक्तियों को मुआवजा भी दिलवाना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शहिद व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंयक जायसवाल द्वारा बताया गया कि निःशुल्क कानूनी सेवाए प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक/औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसाख् बाढ़, सूखा, भूकम्प से पीडि़त व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, न्यायिक अभिरक्षा/थाने में बंद व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी आय 1 लाख रूपये से कम है या जो आय सीमा केन्द्र/राज्य सरकार अधिसूचित करती है, मानव तस्करी या बेगार से पीडि़त व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सेवाए प्राप्त करने के लिए प्राप्त हैं।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज अब्दुल शाहिद व सचिव व जज जिला विधिक प्राधिकरण मंयक जायसवाल ने यह भी बताया है कि निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दिवानी, फौजदारी, राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है। निःशुल्क कानूनी सेवाए प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील/तालुका स्तर पर- तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा निःशुल्क कानूनी सेवाए नियमानुसार प्रदान की जाती है। यह भी बताया है कि निःशुल्क कानूनी सेवाए प्राप्त करने के लिए निकटतम विधिक सेवा संस्था फ्रंट ऑफिस (जिला न्यायालय परिसर/वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र), लीगल सर्विसिस क्लीनिक अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली से सम्पर्क कर सकते है।

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