जनपद में दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 निषेधाज्ञा लागू, कड़ाई से कराये अनुपालन : डीएम

जनपद में दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 निषेधाज्ञा लागू, कड़ाई से कराये अनुपालन : डीएम

Prakash Prabhaw News

रायबरेली।

 

जनपद में दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 निषेधाज्ञा लागू, कड़ाई से कराये अनुपालन : डीएम

 

किसी धर्म/सम्प्रदाय की पूजा/अर्चना/अजान/नमाज सामूहिक रूप से प्रतिबन्धित : शुभ्रा सक्सेना

 

रायबरेली। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रा सक्सेना ने कोरोना महामारी कोविड-19 को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी किया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 2 से अधिक व्यक्ति को एक स्थान एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जात है। 

इसी प्रकार जनपद वासियों को बिना मास्क के घर से बाहर निकलने से प्रतिबन्धित, सभी धार्मिक पूजा स्थल, पब्लिक के लिए बन्द रहेंगे। किसी भी प्रकार की धर्मिक उत्तेजना की सामग्री फैलाना प्रतिबन्धित, सभी शिक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक खेल, मनोरंजन, धर्मिक उत्सव एवं पारिवारिक उत्सव आदि में भीड़ एकत्रित होने से प्रतिबन्धित, अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्तियों तक ही सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। किसी भी धर्म/सम्प्रदाय की पूजा/अर्चना/अजान/नमाज सामूहिक रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत समस्त जनपद वासी अपने घरों में रहें तथा एक स्थान पर एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जाता है अन्य विशेषात्मक जारी की गई है।

जिलाधिकारी ने यह निषेधाज्ञा सम्पूर्ण जनपद में लॉकडाउन अवधि में प्रभावी रहेगी जिसका उल्लघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध ।

Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *