नव वर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर न मना कर यथासंभव अपने अपने घरों में ही मनाया जाये-जिलाधिकारी

नव वर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर न मना कर यथासंभव अपने अपने घरों में ही मनाया जाये-जिलाधिकारी

प्रतापगढ 


26.12.2020


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 



नववर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर न मनाकर यथासम्भव अपने-अपने घरों में ही मनाया जाये-जिलाधिकारी


जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने नववर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु विशेष सजगता/सावधानी बरते जाने व कोविड प्रोटोकाल/गाइडलाइन्स का पूर्णतः पालन किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी/ क्षेत्राधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी समस्त नगर निकाय एवं अन्य समस्त जिला/तहसील/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कि नववर्ष के उपलक्ष्य में पूर्व सूचना देकर कार्यक्रम आयोजित किये जाये व प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाये, व्यक्तियों की निर्धारित संख्या एवं मास्क धारण, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ आयोजन अनुमन्य किये जाये तथा नववर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थानों पर न मनाकर यथासम्भव अपने-अपने घरों में ही मनाये जाने के लिये प्रेरित किया जाये। किसी बन्द स्थान यथा हाल/कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में हाल/कमरें की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान/मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जाये। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा निर्देशों से भलीभांति अवगत करा दिया जाये और यह स्पष्ट कर दिया जाये कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा। नववर्ष पर्व के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की तत्परता से रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी अवश्य रखी जाये। जनपद के स्थानीय अभिसूचना तंत्र को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जाये। मदिरा की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुये आराजक एवं असामाजिक/आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखी जाये। होटल, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन, मुख्य मार्गो/बाजारों एवं चौराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। नववर्ष के दौरान रात्रि में दुपहिया, चार पहिया आदि के वाहन चालकों को प्रभावी चेकिंग अवश्य करायी जाये, साथ ही उन्हें यातायात नियमों का सम्यक अनुपालन एवं स्वयं को सुरक्षित रहने हेतु शालीनता से जागरूक किया जाये। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव व प्रभावी रोकथाम हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, इसमें किसी स्तर पर किसी प्रकार शिथिलता न होने पाये।

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