जिलाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव 39 स्थलों को किया सील।

जिलाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव 39 स्थलों को किया सील।

प्रतापगढ़

02. 09. 2020

रिपोर्ट --मो. हसनैन हाशमी

जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव 39 स्थलों को किया सील

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नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की जांच में 39 स्थलों क्रमशः कलीमुरादपुर कतरौली (फतनपुर), कन्धई लालाबाजार कालाकांकर, शक्तिनगर शुकुलपुर दहिलामऊ, शिवनाथ भवन भंगवा चुंगी, चिलबिला चौराहा, अष्टभुजा नगर, अल्का आटोमोबाइल के पीछे कटरा रोड बलीपुर, कोतवाली के पीछे न्यू कालोनी, राजापाल टंकी के सामने गली में पल्टन बाजार, दहिलामऊ गायघाट रोड, नूर मस्जिद गली करेंटी रोड (कुण्डा), दशरथपुर पट्टी, पुरानी पट्टी वार्ड नं0-2 पट्टी, राय असकरनपुर आरएसएमपी डिग्री कालेज बाबागंज, लोकैयापुर बाबागंज, अजन्ता स्टूडियो के पास तहसील रोड लालगंज, ढेकहा डेरवा बाबागंज, पंजाबी कालोनी बलीपुर, पूरेनोती लालगंज अझारा, मकान नं0-32 पुराना कुण्डा, खरवई सरायराजा मानधाता, पूरे बेदुआ अफीम कोठी विकास भवन, लेखपाल कालोनी अचलपुर, बुढ़ौरा जामताली, चन्दीपुर जामताली, मकन्दूगंज कोतवाली के पीछे सदर, सिविल लाइन बस अड्डे के पास, बकोल संग्रामगढ़ बाबागंज, संग्रामपुर किला पूरे गुरू सदर, पल्टन बाजार दयाशंकर रोड इसाई कब्रिस्तान के बगल, पूरेईश्वरनाथ मीरा भवन, गोड़े नहर के पास, पाइकगंज परियांवा, बाबूपुर कनांवा कुण्डा, पूरेकालू सिंह का पुरवा बौलिया संग्रामगढ़, श्याम बिहारी गली (सदर), भिखनापुर (रानीगंज), विन्ध्यासिंह का पुरवा पूरे नारायण दास सांगीपुर एवं श्रीराम चौराहा के पास कचेहरी रोड में कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु इन कोरोना पाजिटिव 39 स्थलों को दिनांक 30 एवं 31 अगस्त से अग्रिम 14 दिनों तक अस्थाई रूप से सील कर दिया है तथा परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबन्धित किया है। जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव इन 39 हॉट स्पाट स्थलों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती शिफ्टवार कर दी है और निर्देशित किया है कि प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखेगें तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगें। हॉट स्पाट घोषित मोहल्ले/ग्राम में चक्रमणरत रहकर धारा-144 निषेधाज्ञा आदेश एवं एपीडेमिक एक्ट एवं सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। उन्होने बताया है कि प्रतिबन्धित क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियों को लेकर आने जाने वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें किन्तु कोई वाहन प्रतिबन्धित क्षेत्र में अनावश्यक नही रूकेगा। प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी प्रकार की दुकान व बैंक आदि अग्रिम आदेशों तक नही खुलेगें तथा आवश्यक सामग्रियों, दवाइयॉ, दूध, फल, राशन, सब्जी आदि की उपलब्धता डोर टू डोर की जायेगी।

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