एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना के लाभ हेतु करे संपर्क

एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना के लाभ हेतु करे संपर्क

PRAKASH PRABHAW NEWS

रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी



एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना के लाभ हेतु करे संपर्क





रायबरेली-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश व जनपद में ”एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना’’ लागू की गई है, जिसमें एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित उत्पाद के समग्र विकास हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए शर्तों के अनुरूप अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र कार्यालय-जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, में प्राप्त किये जायेंगे। जनपद में उत्पाद-वुडेन वर्क ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है। योजना का वित्त पोषण लाभ हेतु पात्र व्यक्तियों को रुपये 25.00 लाख तक कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।

उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अधिकारी नेहा सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि रुपये 25.00 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु धनराशि रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी उन्होंने कहा रुपये 50.00 लाख से अधिक एवं 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। रुपये 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू0 20.00 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। इसी प्रकार उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनु0जन जाति, अन्य पिछड़ी जाति वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। कुल परियोजना लागत में पूँजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूँजी का एक चक्र शामिल होगा। परियोजना लागत में किराए पर वर्कशाप/वर्कशेड लिए जाने को सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
पात्रता की शर्तों की भी जानकारी भी देते हुए बताया कि अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा सम्बन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादन की इकाइयों को ही प्राप्त होगी। आवेदक किसी वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था/बैंक इत्यादि का चूककर्ता ( Defaulter) नहीं होना चाहिए।

आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्र्रस्तुत किया जाना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनु0जन जाति, अन्य पिछड़ी जाति वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

योजनान्तर्गत मात्र  Online आवेदन पत्र ही मान्य होंगे। आवेदन-पत्र ¼Manually½ स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इच्छुक आवेदक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की बेवसाइट ूूू www.diupmsme.upsdc.gov.in पर Online आवेदन  कर सकते है। आवेदन व अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र तथा उद्यमिता विकास केन्द्र रायबरेली में सम्पर्क कर सकते है।

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