अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के राशन

अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के राशन

PRAKASH PRABHAW NEWS

रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी

अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के राशन


कार्डधारकों को 15 मई से प्रति राशन कार्ड 1 किलो मिलेगा निःशुल्क चना व पूर्व के भांति 05 किलो प्रति सदस्य चावल : डीएम 

कालाबाजारी, घटतौली आदि तथ्य प्रकाश में आने पर तत्परता से कठोरतम कार्यवाही अमल में लाते हुए

तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट करायी जायेगी दर्ज : डीएम

कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी जाये रखा : डीएम

उचित दर दुकानदार सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराते हुए करे वितरण : शुभ्रा सक्सेना

रायबरेली। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत 15 मई से समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति राशनकार्ड 01 किग्रा0 चने का वितरण निःशुल्क कराये जाने के लिए समस्त उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जनपद के 101913 अन्त्योदय राशनकार्डों एवं 445861 पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों को प्रति राशनकार्ड 01 किग्रा0 निःशुल्क चने का वितरण 15 मई से प्रारम्भ हो रहा है पूर्व के भांति निःशुल्क चावल के साथ 25 मई तक किया जायेगा। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों कार्डधारकों को चने की अनुमन्यता 01 किग्रा0 प्रति कार्ड के अनुसार होगी और इसका कोई भी मूल्य उपभोक्ता से नहीं लिया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निःशुल्क चने के वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे ताकि वे निःशुल्क वितरण को प्रमाणित कर सकें। निःशुल्क वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु पर्यवेक्षक के रूप में नामित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भ्रमणशील रहकर पारदर्शी चना वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा तथा कोई अनियमितता प्रकाश में आने पर आख्या प्रस्तुत करेंगे। प्र्रत्येक उचित दर दुकान पर निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने एवं व्यावर्तन एवं कालाबाजारी रोकने के लिये नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है और उचित दर दुकानों से सम्पन्न होने वाला वितरण नामित नोडल अधिकारियों की निगरानी में ही होगा।

जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि नोडल अधिकारियों के क्रियाकलापों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा उनके कार्यों की क्रॉस चेकिंग करते हुये पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी है। जो भ्रमणशील रहकर नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करायेंगे तथा कोई अनियमितता प्रकाश में आने पर जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से आख्या प्रस्तुत करेंगे और अग्रिम कार्यवाही गुणदोष के आधार पर सम्पन्न की जायेगी। उपभोक्ताओं को पूरी मात्रा में चना प्राप्त हो और घटतौली न हो इस हेतु क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं बांट-माप निरीक्षक की टीम नियमित रूप से जांच करेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा कालाबाजारी का तथ्य प्रकाश में आने पर तत्परता से कठोरतम कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ अन्य दण्डात्मक कार्यवाही नियमानुसार की जाये। खाद्यान्न की भॉति चने के सम्बन्ध में भी एस0एफ0सी0 गोदामों पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है, जिनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उचित दर विक्रेताओं को पूरी मात्रा उनके आवंटन के अनुसार गोदामों से तौल कर खाद्यान्न/चना प्राप्त हो। 

जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखा जायेगा और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जायेगा। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाये कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिये दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये। जनपद के समस्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों एवं उनके परिजन 15 मई से सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से उनके राशनकार्ड पर अनुमन्य अतिरिक्त निःशुल्क चावल के साथ प्रति राशनकार्ड 01 किग्रा0 चना, उपरोक्तानुसार निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्राप्त करें। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि 15 मई से निःशुल चावल एवं चना वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाये। वितरण कार्य को शासन के निर्देशों व नियमानुसार कार्यवाही की जाये।


Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *