बालिग होने तक लड़की को अपने पति के साथ रहने की अनुमति नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट।

बालिग होने तक लड़की को अपने पति के साथ रहने की अनुमति नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़

रिपोर्टर :ज़मन अब्बास

दिनांक :04/02/2021

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि नाबालिग लड़की को बालिग होने तक उसके पति के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है हालांकि, बालिग होने पर वह अपने विवाह को मान्यता दे सकती है या इसे शून्य करार देकर अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकती है जस्टिस जेजे मुनीर ने लड़की के पिता द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित किया।

लड़की के पिता ने हापुड़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट के 24 नवंबर 2020 के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें लड़की को उसके पति के साथ जाने की अनुमति दी गई थी लड़की के पिता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि पिंटू नाम का व्यक्ति जब लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया तब हाईस्कूल के प्रमाण पत्र के मुताबिक, उस समय लड़की की उम्र महज 16 साल थी उन्होंने कहा कि भले ही लड़की ने पिंटू से विवाह किया, लेकिन उसे उसके साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अदालत में मौजूद लड़की ने इस तथ्य को स्वीकारा कि उसने अपनी मर्जी से पिंटू से शादी की और वह अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती अदालत ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि कानून के मुताबिक यह शादी शून्य है इसलिए, जब लड़की बालिग हो जाएगी तब यह उसकी इच्छा पर निर्भर होगा कि वह इस शादी को माने या इसे शून्य करार दे।

अदालत ने राज्य सरकार को उक्त लड़की के लिए एक सुरक्षित आश्रय गृह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जहां वह बालिग होने तक रह सके अदालत ने हापुड़ के जिला जज को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एक महिला न्यायिक अधिकारी महीने में एक बार लड़की से मिले और उसका हालचाल ले अदालत ने यह आदेश 27 जनवरी 2021 को पारित किया था।

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