श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष/ राज्य मंत्री सुनील भराला ने विकास सम्बन्धी योजनाओं की समीक्षा की

श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष/ राज्य मंत्री सुनील भराला ने विकास सम्बन्धी योजनाओं की समीक्षा की

प्रतापगढ 


19.02.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 



श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष/राज्यमंत्री सुनील भराला ने विकास सम्बन्धी योजनाओं की समीक्षा की



प्रदेश के श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष/राज्यमंत्री सुनील भराला ने कल सायंकाल लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में विकास सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक में अध्यक्ष जी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जन-जन तक पहुॅचाया जाये। उन्होने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, कन्या सुमंगला योजना, पेंशन योजना आदि के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि जनपद के नगर पालिका एवं नगर पंचायत में स्थित एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों को सूचित करें कि वह अपने प्रतिष्ठानों का पंजीयन आनलाइन विधि से उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अन्तर्गत 30 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों एवं कार्मिकों को श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। इसी प्रकार श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योनजा, कन्या विवाह योजना, शौचालय सहायता योजना, आवास सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, निर्माण श्रमिक के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं तत्समय पूर्ववर्ती 10 वर्ष तक लगातार अंशदान जमा करने पर आजीवन मासिक पेंशन रू0 1000 योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अन्त्योष्टि सहायता योजनाओं से लाभान्वित कराया जाये।

श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष ने श्रमिकों से कहा है कि 18 से 60 वर्ष आयु के सभी निर्माण श्रमिक जिन्होने पंजीकरण के समय पिछले 12 माह में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो वह अपने नजदीकी सीएससी, जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, ई-सुविधा केन्द्रों पर पासपोर्ट आकार के फोटो, स्व-घोषणा पत्र/नियोजन प्रमाण पत्र, श्रमिक का आधार कार्ड एवं आश्रितों के आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति लेकर आनलाइन पंजीयन कराकर श्रम कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते है। उन्होने यह भी बताया है कि वर्तमान में आपदा को देखते हुये 31 मार्च 2021 तक पंजीयन शुल्क, नवीनीकरण शुल्क एवं विलम्ब शुल्क को 01 वर्ष की अवधि के लिये शून्य कर दिया गया है। बैठक के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्र, उपजिलाधिकारी सदर मोहन लाल गुप्ता, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश मिश्र, सीओ सिटी अभय पाण्डेय, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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