बन्दी के दिनों में शर्तों का पालन करने पर दुकानों/प्रतिष्ठानो को साप्ताहिक बन्दी से छूट प्रदान की जायेगी
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 10 February, 2021 21:12
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प्रतापगढ
10.02.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
बन्दी के दिनों में शर्तो का पालन करने पर दुकानों/प्रतिष्ठानों को साप्ताहिक बन्दी से छूट प्रदान की जायेगी
श्रम प्रर्वतन अधिकारी डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी द्वारा उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र बेल्हा एवं जनपद की विभिन्न नगर पंचायतों की बाजारों हेतु बन्दी के दिवसों का निर्धारित करते हुये आदेश जारी किया गया था। उन्होने बताया है कि इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन में जिन नियोजकों द्वारा उ0प्र0 दुकान वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अन्तर्गत निर्धारित मूल शुल्क के अतिरिक्त मूल शुल्क की 50 प्रतिशत अधिक धनराशि का भुगतान किया जाता है तो बन्दी के दिनों में निर्धारित शर्तो का पालन करते हुये उनकी दुकानों/प्रतिष्ठानों को साप्ताहिक बन्दी से छूट प्रदान की जा रही है।
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