जिला मजिस्ट्रेट में जियाउल मुस्तफा के शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त एवं 03 गुंडों को किया जिला बदर

जिला मजिस्ट्रेट में जियाउल मुस्तफा के शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त एवं 03 गुंडों को किया जिला बदर

प्रतापगढ 




07.05.2022




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी




जिला मजिस्ट्रेट ने जियाउल मुस्तफा के शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त एवं 03 गुण्डों को किया जिला बदर




प्रतापगढ़। जनपद के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रियाकलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये व्यक्ति थाना कुण्डा के ग्राम शेखपुर आशिक के जियाउल मुस्तफा पुत्र मो0 हारून के शस्त्र लाइसेंस संख्या 233/2005 व 334/2009 को जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने निरस्त कर दिया है। 

इसके अलावा जनपद प्रतापगढ़ के जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रांं में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे 03 व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। उन्होने थाना कुण्डा के ग्राम मौली के सरताज शाह उर्फ रैना पुत्र सलीम शाह व शहबान पुत्र अशफाक तथा थाना पट्टी अन्तर्गत ग्राम रमईपुर नेवादा के अवधेश वर्मा पुत्र भगवानदीन वर्मा को 06 माह के लिये जिला बदर किया है।

Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *