वादकारियो को 07 दिसम्बर से प्रवेश पास के बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं नहीं

वादकारियो को 07 दिसम्बर से प्रवेश पास के बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं  नहीं

प्रतापगढ 


05.12.2020


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 



वादकारियों को 07 दिसम्बर से प्रवेश पास के बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नही


अध्यक्ष, सुरक्षा समिति/अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 द्वारा अवगत कराया गया है कि न्यायालय परिसर में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 07 दिसम्बर से उन्हीं वादकारियों को जनपद न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पक्ष में प्रवेश पास सम्मानित अधिवक्ता जारी किया गया है। प्रवेश पास उन्हीं अधिवक्ता द्वारा जारी किया जाये जिनका कि मुकदमें, जिसके सम्बन्ध में पास निर्गत किया जाना है, सम्मानित अधिवक्ता का वकालतनामा लगा हुआ है या उस दिन किसी नये मुकदमें में वकालतनामा लगाया गया हो या नया वकालतनामा किसी पुराने मुकदमें में लगाया जा रहा हो। दिनांक 07 दिसम्बर से वादकारियों का प्रवेश पास के बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश पास के प्रारूप हेतु कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

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