उच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन में होगा न्यायिक कार्य
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 16 April, 2021 19:03
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प्रतापगढ
16.04.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
उच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन में होगा न्यायिक कार्य
प्रभारी सचिव/सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार शुक्ला ने बताया है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2021 को जारी गाइडलाइन के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश संजय कुमार पाण्डेय ने आदेशित किया है कि न्यायालय जनपद न्यायाधीश, न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट), न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एवं न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कार्य करते रहेगें। इन न्यायालयों में लम्बित/फ्रेस जमानत प्रार्थना पत्र, एन्टीसिपेटरी बेल मैटर्स तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित पत्रावलियॉ जिसका निस्तारण शीघ्रता से समयावधि के अन्तर्गत किया जाना है। अर्जेन्ट क्रिमिनल अपलीकेशन एवं इन्जकंशन प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की जायेगी। जमानत प्रार्थना पत्रों को dcpracomputer@gmail.com पर दिया जा सकता है जिसमें अधिवक्ता का नाम व ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर अंकित होना चाहिये। जनपद न्यायाधीश द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 9140083934, 9452301000, 8090303048 जारी किया गया है जिस पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
प्रभारी सचिव ने बताया है कि जनपद न्यायाधीश द्वारा यह भी आदेशित किया गया है कि वे ही अधिवक्ता/वादकारी न्यायालय परिसर में आये जिनके वाद सुनवाई हेतु नियत है। वाद की सुनवाई के पश्चात् अधिवक्ता/वादकारी न्यायालय परिसर छोड़ देगें ताकि वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। अधिक जानकारी के लिये districts.ecourts.gov.in/ratapgarh-district प्रतापगढ़ की वेबसाइट पर लॉगआन कर प्राप्त कर सकते है।
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