जिलाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव 04 स्थलों को किया सील, मजिस्ट्रेट किये तैनात ।

जिलाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव 04 स्थलों को किया सील, मजिस्ट्रेट किये तैनात ।

Prakash prabhaw news

प्रतापगढ़

रिपोर्ट --मो. हसनैन हाशमी


जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव 04 स्थलों को किया सील, मजिस्ट्रेट किये तैनात


नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की जांच में तहसील क्षेत्र सदर अन्तर्गत एक्सिस बैंक के पीछे विधायक आवास तहसील वार्ड, प्राथमिक विद्यालय परशुरामपुर के पास, जिला जज आवास कम्पनी बाग के पास तथा तहसील रानीगंज क्षेत्र अन्तर्गत राय का पुरवा संसारपुर में कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु एक्सिस बैंक के पीछे विधायक आवास तहसील वार्ड (200 मीटर), प्राथमिक विद्यालय परशुरामपुर के पास (100 मीटर), जिला जज आवास कम्पनी बाग के पास (100 मीटर) तथा राय का पुरवा संसारपुर (100 मीटर) को अग्रिम 14 दिनों तक अस्थाई रूप से सील कर दिया है तथा परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबन्धित किया है। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट के रूप में हॉट स्पाट क्षेत्र एक्सिस बैंक के पीछे विधायक आवास तहसील वार्ड में राजकीय इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक दिवाकर पाण्डेय 6307988791 व सुधीर 9140546208, राय का पुरवा संसारपुर में करपात्री इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक गिरीश चन्द्र तिवारी 9415359072 व पंकज तिवारी 9984011043, प्राथमिक विद्यालय परशुरामपुर के पास में करपात्री इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक मान सिंह यादव 6392868024 व दुर्गा प्रसाद पाण्डेय 9450604489 तथा, जिला जज आवास कम्पनी बाग के पास में राजकीय इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक शिवबचन रजक 9452262638 व शोभनाथ सिंह 63940271948 को तैनात किया है। प्रतिबन्धित क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियों को लेकर आने जाने वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें किन्तु कोई वाहन प्रतिबन्धित क्षेत्र में अनावश्यक नही रूकेगा। प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी प्रकार की दुकान व बैंक आदि अग्रिम आदेशों तक नही खुलेगें तथा आवश्यक सामग्रियों, दवाइयॉ, दूध, फल, राशन, सब्जी आदि की उपलब्धता डोर टू डोर की जायेगी। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि हॉट स्पाट घोषित मोहल्ले/ग्राम में चक्रमणरत रहकर धारा-144 निषेधाज्ञा आदेश एवं एपीडेमिक एक्ट एवं सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। मजिस्ट्रेट प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखेगें तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगें।

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