एडीम का निर्देश अधिक दर पर खाद्य पदार्थ, फल एवं सब्जी की बिक्री करते हुए पाये जाने पर होगी सख़्त से सख़्त कार्यवाही
Prakash Prabhaw News
हारदोई।
एडीम का निर्देश अधिक दर पर खाद्य पदार्थ, फल एवं सब्जी की बिक्री करते हुए पाये जाने पर होगी सख़्त से सख़्त कार्यवाही
अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की तरफ़ से कहा गया कि जनपद में लाॅकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थो की निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री के नियंत्रण एवं कालाबाजारी की रोकथाम हेतु जनसामान्य को सामान्य दर पर खाद्य सामग्री, फल, सब्जी को उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से खाद्य पदार्थो का 15 अप्रैल 2020 को मण्डी दर के अनुसार अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जा चुका है
उन्होने बताया है कि मण्डी दर के अनुसार गेंहूँ 19 से 20 रू0प्रति किग्रा0, आटा 22 से 24 रू0, चावल 25 से 30 रू0, बेसन 100 से 105 रू0, दूध 45 से 50 रू0, सरसों तेल 100 से 105 रू0, शक्कर 40 से 45 रू0, अरहर दाल 90 से 100 रू0, उरद दाल 95 से 105 रू0, मसूर दाल 75 से 80 रू0, मूंग दाल 100 से 105 रू0, मदर दाल 65 से 70 रू0, चना दाल 65 से 75 रू0, आलू 20 से 22 रू0, प्याज 20 से 25 रू0, टमाटर 20 से 25 रू0, गोभी 15 से 20 रू0, भिण्डी 35 से 40 रू0, लौकी 20 से 30 रू0, कद्दू 25 से 30 रू0, अंगूर 80 से 90 रू0, अनार 70 से 80 रू0, मौसमी 50 से 60 रू0 तथा पपीता 35 से 40 रू0 प्रति किग्रा0 निर्धारित किया जाता हैं। अपर जिलाधिकारी ने कहा है कि उक्त निर्धारित दर से अधिक पर यदि कोई व्यक्ति एवं दुकानदार खाद्य पदार्थो, फल एवं सब्जी की बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्व सुसंगत में सख़्त से सख़्त कार्यवाही की जायेगी।
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