जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के कार्य हेतु नवीन मंडी समिति महुली को 12 मार्च तक किया अधिग्रहीत

जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के कार्य हेतु नवीन मंडी समिति महुली को 12 मार्च तक किया अधिग्रहीत

प्रतापगढ 




12.01.2022




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के कार्य हेतु नवीन मण्डी समिति महुली को 12 मार्च तक किया अधिग्रहीत





 जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में मतदान पार्टियों (पोलिंग पार्टियों) के द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2022 मतदान सम्पन्न होने के पश्चात् उनके द्वारा उसी दिन सायं से देर रात तक ई0वी0एम0 एवं वी0वी0 पैट एवं अन्य निर्वाचन सामग्रियों/अभिलेखों को स्ट्रांग रूम में जमा करने एवं मतगणना कराने हेतु नवीन मण्डी समिति महुली प्रतापगढ़ को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहीत किया जाना अनिवार्य है। 

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के भाग 10-प्रकीर्ण के अन्तर्गत धारा-160 (1) (ख) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नवीन मण्डी समिति महुली प्रतापगढ़ के सम्पूर्ण परिसर को तत्काल प्रभाव से दिनांक 12 मार्च 2022 तक अधिग्रहीत करते हुये आदेशित किया है कि उक्त अवधि में ग्राउण्ड का उपयोग विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के कार्य हेतु किया जायेगा।

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