शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गतिविधियां सरकार के निर्देशों के अनुरूप कोरोना प्रोटोकाल, सोशल डिस्टेसिंग व धारा 144 के साथ रहेगी : डीएम

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गतिविधियां सरकार के निर्देशों के अनुरूप कोरोना प्रोटोकाल, सोशल डिस्टेसिंग व धारा 144 के साथ रहेगी : डीएम

PRAKASH PRABHAW NEWS

रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी




शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गतिविधियां सरकार के निर्देशों के अनुरूप कोरोना प्रोटोकाल, सोशल डिस्टेसिंग व धारा 144 के साथ रहेगी : डीएम





मुख्य मण्डी प्रातः 4 से 6 बजे तक खुलगी, सब्जी मण्डी रिटेल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा : डीएम 


फल मण्डी को खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 से सांय 6 बजे तक खोलने की अनुमति : शुभ्रा


समस्त दुकानदार मास्क, ग्लब्स का करेंगे इस्तेमाल : शुभ्रा


लॉकडाउन व सोशल डिस्टेसिंग का कराया जाये कड़ाई से पालन : डीएम

रायबरेली। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने बचत भवन के सभागार में अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व बचाव के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन चौथे चरण शुरू कर दिया गया है जो 31 मई तक चलेगा। शासन के निर्देशानुसार उन्होंने सीटी मजिस्ट्रेट, समस्त एसडीएम निर्देश दिये है कि मुख्य मण्डी प्रातः 4 बजे से प्रातः 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक किया जायेगा एवं फल मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 8 बजे से सांय 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोलने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने लॉकडाउन में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियां चलाने के निर्देश दिये गये है जिसमें कोरोना व स्वास्थ्य प्रोटोकाल, सोशल डिस्टेसिंग एवं धारा 144 का कड़ाई से अनुपालन करना अनिवार्य है।

बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैन्टीन को केवल होम डिलवरी की अनुमति होगी। स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी जिसमें दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी। मिठाई की दुकानो पर सिर्फ बेचने का कार्य किया जायेगा ग्राहक को बैठ कर खाने की अनुमति नही होगी, स्ट्रीट वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य उपायो के साथ खोलेंगे लेकिन उन्हें फेस-मास्क एवं ग्लब्स का इस्तेमाल करने के साथ-साथ सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए खुले स्थानों पर बिक्री करना होगा। खरीदार सामान पैक कराकर घर ले जायेगे वहा पर खाने की अनुमति नही होगी। प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकान नियामानुसार खुलेगी। अस्पताल खोलने आदि नियमानुसार अनुमति से ही संचालित होगा। औद्योगिक इकाईयों को खोलने की अनुमति होगी, हॉट-स्पाट व कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष में सभी प्रकार की गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर अनुमति होगी, लेकिन संस्थान को सेनेटाइजेशन कराने के साथ-साथ कर्मचारियों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जाये।

जनपद में जो भी दुकाने खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लब्स का इस्तेलाम करते हुए व सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन करेंगे एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नही की जायेगी। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने एडीएम को निर्देश दिये कि लॉकडाउन 4 का कड़ाई से अनुपालन जनपद में कराया जाये। सड़को पर जो भी वाहन निकले वह अनुमति के बाद ही निकले आमजन को घरों में रहने सुरक्षित रहे, अति आवश्यक हो तो मास्क/ग्लब्स लगाकर घरो से निकलना है व सोशल डिस्टेसिंग को बनाकर कार्य करें। लोगों को आरोग्य सेतु एप व आयुष कवच ऐप को डाउनलोड कराने के लिए प्रेरित भी करते रहें। उन्होनें मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि कोरोना सम्बन्धी गतिविधियों में जो भी व्यय हो वह शासकीय नियमों के अनुरूप हो। उन्होंने 14वां वित्त आयोग/अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत निकायो को उपलब्ध करायी गयी धनराशि से निकायो द्वारा कराये जा वाले कार्यो के प्रस्तावों के परीक्षण एवं स्वीकृत गठित समिति की देख-रेख में हो। जनपद में लॉकडाउन व सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वालों पर उल्लघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम, सीएमओं, सीएमएस, ईओ आदि अधिकारी उपस्थित थे।

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