आतिशबाजी को लेकर अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0) ने जारी किए निर्देश

आतिशबाजी को लेकर अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0) ने जारी किए निर्देश

आतिशबाजी को लेकर अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0) ने जारी किए निर्देश


शाहजहांपुर ब्यूरो उदयवीर सिंह


शाहजहाँपुर । अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0) ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर अस्थाई शेड से आतिशबाजी भंडारण एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम-2008 (संशोधित) के अंतर्गत जारी की जाने वाली अनुज्ञप्तियों के संबंध में प्रावधान अनुज्ञप्तिधारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश तथा आतिशबाजी के उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में निर्देश दिये गये है।

विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 78 से 88 तक का सख्ती से पालन करें ।अनुज्ञप्ति प्ररूप एलई-3 एवं एलई-5 की शर्तों का पालन करें । क्लोरेट युक्त आतिशबाजी जैसे कि रंगीन / तारा बत्तियां एवं रोल / डॉट कैप्स को दुकान में न दुकान से विक्रय किया जाए । आतिशबाजी मैगजीन / स्टोरहाउस में उक्त उल्लिखित क्लोरेट युक्त आतिशबाजी का भण्डारण प्ररूप एलई-3 में जारी अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न अनुमोदित आरेखण में दर्शाए गए निर्दिष्ट कम्पार्टमेन्ट में ही किया जाना चाहिए । केवल अधिकृत आतिशबाजी खरीदें व बेचें जिन पर विनिर्माता का नाम एवं आतिशबाजी को चलाने एवं उसके फंक्शन सम्बन्धी विस्तृत विनिर्देश उल्लिखित हों ।

18 वर्ष के कम आयु के बच्चों को आतिशबाजी न बेचें जब तक कि उनके साथ कोई वयस्क व्यक्ति न हो । यह सुनिश्चित करें कि दुकान का आपातकालीन निकास पूर्ण रूप से खुला हुआ हो एवं उस मार्ग में कोई अवरोध न हो । दुकान के अन्दर आतिशबाजी या ग्राहकों की भीड़ न होने दें ताकि आतिशबाजी की हैंडलिंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहे ।

दुकान में कोई भी खुली आतिशबाजी प्रदर्शित न करें / न रखें । आतिशबाजी कब्जे में रखने या विक्रय के दौरान धूम्रपान या किसी प्रकार के आग के खुले स्रोत युक्त लैम्पु, लालटेन, मोभवती आदि की अनुमति न दें । सेल्समैन एवं कर्मचारियों को आतिशबाजियों की परिसंकटमय प्रकृति एवं पैकेट्स तथा डिब्बों की सुरक्षित हैंडलिंग के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यन्त्र एवं बालू से भरी बाल्टियां उपलब्ध रखें एवं सभी सम्बन्धित व्यक्ति अग्निशामक यन्त्रों तथा स्थानीय फायर ब्रिगेड के साथ सहयोग करने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षित होने चाहिए । दुकान के सामने कोई अस्थाई शेड या प्लेटफार्म न बनाएं ।

ढीले-ढाले कनेक्शन युक्त किसी विद्युत प्रकाश का प्रयोग न करें । सुरक्षा के हित में दुकान के सामने आतिशबाजी के डिब्बे ( खाली या भरे हुए ) एकत्रित न करें ।अधिसूचना संख्या जीएसआर 682 (ई) दिनांक 05.10.1999 के अनुसार फायर क्रैकर्स के ध्वनि मानकों के सम्बन्ध में  सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.07.2005 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें । विक्रय हेतु भण्डार किए गए किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, एन्टीमनी, मरकरी, आर्सेनिक, लेड एवं स्ट्रोन्सियम क्रोमेट के यौगिक पदार्थ नहीं होने चाहिए ।

रिट याचिका (सिविल) 728 / 2015 अर्जुन गोपाल एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया मामले में  उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिनांक 23.10.2018 एवं 11.04.2019 का सख्ती से अनुपालन किया जाए ।

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