सार्वजनिक स्थानों, सरकारी निजी कार्यालयों, न्यायालय सहित सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य हो--जिलाधिकारी

सार्वजनिक स्थानों, सरकारी निजी कार्यालयों, न्यायालय सहित सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य हो--जिलाधिकारी

प्रतापगढ 




30.04.2022




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी




सार्वजनिक स्थानों, सरकारी निजी कार्यालयों, न्यायालय सहित सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य हो – जिलाधिकारी 





प्रतापगढ़। कोरोना संक्रमित की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत कोरोना संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित किए जाने हेतु। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के निर्देश पर जिला अधिकारी प्रतापगढ़। डॉ० नितिन बंसल ने जनपद के अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, समस्त उप जिला अधिकारी, एवं क्षेत्राधिकारी सहित समस्त थाना प्रभारियों को शासन के आदेश के अनुपालन में निर्देश निर्गत किये है कि। सभी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी व निजी कार्यालयों,व स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया जाय। और यह भी निर्देश दिया है कि पुलिस, नगर निकाय, व अन्य विभागों के पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम को पुनः प्रभावी रूप से क्रियाशील कराकर प्रचार-प्रसार कराया जाए। साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे को भी निर्देश दिया है कि वैक्सीनेशन के लिए एक विशेष अभियान चलाकर 12 – 14 वर्ष, 15 – 17 वर्ष,  एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के छूटे हुए और बूस्ट डोज हेतु अर्ह व्यक्तियों का टीकाकरण कराया जाए।जब कि माननीय जिला अधिकारी प्रतापगढ़ डॉ0 नितिन बंसल द्वारा यह आदेश– पत्रांक संख्या8073 –25–4–2022 को दिया गया। पांच दिन बीत जाने के बाद भी निर्देशित किसी भी विभाग द्वारा कोई सक्रियता नहीं दिख रही है।

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