जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

प्रतापगढ 



13.12.2021




रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी




जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन



 माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देश व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय शंकर पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिला कारागार का सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार त्रिपाठी द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात् विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। निरीक्षण के दौरान जेलर आर0पी0 चौधरी द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला कारागार में 1255 बन्दी निरूद्ध है, जिसमें महिला बैरक में निरूद्ध महिला बन्दी कृष्ण कुमारी के साथ एक छोटा बच्चा है जिसे दूध एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। जिला कारागार अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कोई चिकित्सक उपस्थित नही पाया गया। इस सम्बन्ध में जेलर द्वारा अवगत कराया है कि जेल अस्पताल में दो चिकित्सकों की तैनाती की गयी है किन्तु आज दोनो चिकित्सकों की ड्यूटी पोस्ट मार्टम हाउस में लगी है, जिसे सचिव ने गम्भीरता से लेते हुये जेलर को निर्देशित किया कि जेल अस्पताल में प्रत्येक दिन चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जिला कारागार में स्थित बैरकों में बन्दियों की समस्यायें परेड लगवाकर सुनी गयी, आवश्यकतानुसार बन्दियों की समस्या के निराकरण हेतु जेलर को निर्देशित किया गया। महिला बैरक में निरूद्ध गर्भवती महिला बन्दी को प्रसव पीड़ा के कारण आज उपचार हेतु महिला चिकित्सालय में भर्ती कराये जाने की जानकादी दी गयी। निरीक्षण के पश्चात् विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उन्होने शिविर में बन्दियों से उनकी परेशानियों व विधिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बन्दियों को उनके अधिकारों एवं प्ली-बारगेंनिग के सम्बन्ध में जागरूक करते हुये महत्वपूर्ण विधिक जानकारियॉ दी गयी, जिसका लाभ बन्दियों द्वारा लिया जा सकता है। शिविर में उपस्थित बन्दियों से उनके स्वास्थ्य एवं खान-पान के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। बन्दियों को बताया गया कि यदि किसी बन्दी के पास निजी अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध नही है तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने मुकदमों की पैरवी के लिये निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्रदान की जाती है। जेल में लीगल एण्ड क्लीनिक की स्थापना की गयी है जिससे किसी बन्दी को कोई समस्या हो तो वह जेल में स्थापित लीगल एण्ड क्लीनिक के माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर अधीक्षक को अवगत कराया गया कि जिन बन्दियों की जेल अपील की जानी है, उनके प्रार्थना पत्र एवं सभी सिद्धदोष बन्दियों के अपील नम्बर सहित पूर्ण विवरण कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अति शीघ्र उपलब्ध करायें जिससे बन्दियों की जेल अपील की कार्यवाही की जा सके। इस अवसर पर जेल विजिटर विश्वनाथ त्रिपाठी एडवोकेट ने बन्दियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और प्ली बारगेनिंग सम्बन्धी जानकारी दी। इस अवसर पर डा0 आर0पी0 चौधरी जेलर/प्रभारी अधीक्षक, उप जेलर अवधेश प्रसाद राय, उप जेलर सुनील कुमार द्विवेदी सहित बन्दीगण उपस्थित रहे।

Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *