अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय रोजगार, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण, लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग तथा टेलरिंग शॉप योजनाएं संचालित
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 18 June, 2021 18:52
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प्रतापगढ
18.06.2021
रिपोर्ट---मो.हसनैन हाशमी
अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय रोजगार, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण, लान्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग तथा टेलरिंग शाप योजनायें संचालित
प्रतापगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) राजीव कुमार ने बताया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 46080 रूपये एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्षिक आय-56460 रूपये से कम है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लान्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना व टेलरिंग शाप योजना संचालित की जा रही है। उन्होने पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में बताया है कि इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग/व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से रूपये 15 लाख लागत तक की योजनायें स्वीकृत करायी जाती है जिसमें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 10000 जो भी कम हो अनुदान के रूप में दिया जाता है, शेष बैंक ऋण होता है।
नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के सम्बन्ध में बताया है कि नगरीय क्षेत्रों में ऐसे अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे निवासरत पात्र व्यक्तियों जिनके पास निजि भूमि 13.32 वर्ग मीटर व्यवसायिक/विकसित स्थल पर उपलब्ध है उन्हें स्वयं द्वारा दुकान निर्माण कराने हेतु दो किस्तों में (प्रथम किस्त 58500 व द्वितीय किस्त 19500) कुल रूपये 78000 विभाग द्वारा दिये जाते है जिसमें रूपये 10000 अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होती है जिसकी अदायगी 10 वर्षो में होती है।
लान्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के बारे में बताया है कि इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे निवासरत पात्र व्यक्तियों के लिये रूपये 1 लाख तथा रूपये 2.16 लाख लागत की परियोजनायेंह ै। परियोजनान्तर्गत रूपये 10000 अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाती है जिसकी अदायगी 5 वर्षो में समान मासिक किस्तों में की जाती है। इसी प्रकार उन्होने टेलरिंग शॉप योजना के सम्बन्ध में बताया है कि अनुसूचित जाति के पात्र युवक/युवतियों को स्वरोजगार के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के लागत रूपये 20000 निर्धारित है जिसमें प्रति इकाई अधिकतम रूपये 10000 अनुदान, 10000 ब्याज मुक्त ऋण 3 वर्ष में मासिक किस्तों में जमा करना होगा। सभी योजनाओं में आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है। समस्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (स0क0) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति कार्यालय-जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) विकास भवन प्रतापगढ़ में किसी भी कार्य दिवस में जानकारी प्राप्त कर योजनाओं में आवेदन कर सकते है।
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