मतपत्र व मतपेटिका लूटपाट के आरोपियों को मिली उच्च न्यायालय से जमानत, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

मतपत्र व मतपेटिका लूटपाट के आरोपियों को मिली उच्च न्यायालय से जमानत, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

प्रतापगढ 


30.05.2021


रिपोर्ट---मो.हसनैन हाशमी



मतपत्र व मतपेटिका लूटपाट के आरोपियों को मिली उच्च न्यायालय से जमानत, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस 



प्रतापगढ जनपद के विकास क्षेत्र बाबा गंज के ग्राम पंचायत पुरैली मकदूमपुर में दिनांक 19.04.2021 को पंचायत चुनाव में मतदान केन्द्र प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 219 अ एवं 221स पर दिन में मतपत्र व शाम को बैलट बाक्स की लूट हुई। जिस पर मतदान केन्द्र पर मौजूद प्रशासन व पुलिस टीम मूक दर्शक बनी देखती रही। अगले दिन यानि 20.04.2021को बूथ संख्या 219अ के पीठासीन अधिकारी अमर चन्द्र कंटक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 87/2021 धारा 147/148/392/332/353/504/506/336 आईपीसी व 7 सीएलए एक्ट मनोज विश्वकर्मा तथा भारी भीड़तंत्र के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया,तथा बूथ संख्या 221स के पीठासीन अधिकारी राम बाबू द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 88/2021धारा 147/148/392/332/353/136(2)(ब) मोनू सरोज तथा 5-6 अज्ञात के खिलाफ थाना संग्रामगढ में प्राथमिकी दर्ज करायी गई । दोनों प्राथमिकी में एक-एक अभियुक्त जिसकी पहचान प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में हुई,को नामजद करके एवं अन्य अज्ञात के नाम पर प्राथमिकी दर्ज हुई। जिसमे पुलिस द्वारा गांव के 19 निर्दोष लोगो को भी अज्ञात में नामजद कर पकडा गया व गांव के और लोगो को फर्जी पकड़ कर नामजद करने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जिससे पूरे गांव में भय व दहशत का महौल व्याप्त हो गया है, व गांव के लोग दूसरे गांवो मे जा कर शरण लेने को मजबूर हो गये हैं। इस पर उनमे से कई नामजद लोंगो की ज़मानत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ख़ारिज होने पर उन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ  लखनऊ में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किए l जिसकी पैरवी लखनऊ हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता रवि शंकर सिंह द्वारा की गयी lदिनांक 28.05.2021 को रवि शंकर सिंह अधिवक्ता की जोरदार  पैरवी के चलते माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ  लखनऊ के न्यायमूर्ती महोदया सरोज यादव ने बेल याचिका संख्या 5191/2021 में राजकुमार द्विवेदी उर्फ मुनीम तथा याचिका संख्या 5130/2021में  अजय कुमार उर्फ शंभू की जमानत मंजूर करते हुए अभियुक्तगणों को  जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उक्त आदेश से गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है।

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