ग्राम इब्राहिमपुर के भूमि पर हुए निर्माण/अवैध शराब की फैक्ट्री के स्वामी 19 जून तक एसडीएम कुण्डा के समक्ष प्रस्तुत हों

ग्राम इब्राहिमपुर के भूमि पर हुए निर्माण/अवैध शराब की फैक्ट्री के स्वामी 19 जून तक एसडीएम कुण्डा के समक्ष प्रस्तुत हों

प्रतापगढ 


17.06.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



ग्राम इब्राहिमपुर के भूमि पर हुये निर्माण/अवैध शराब की फैक्ट्री के स्वामी 19 जून तक एसडीएम कुण्डा के समक्ष प्रस्तुत हो




प्रतापगढ जनपद के उपजिलाधिकारी कुण्डा सतीश चन्द्र त्रिपाठी ने बताया है कि दिनांक 02 अप्रैल 2021 को  पुलिस विभाग की टीम द्वारा राजस्व ग्राम इब्राहिमपुर परगना बिहार, थाना-हथिगंवा, तहसील कुण्डा में छापेमारी की कार्यवाही की गयी थी। मौके पर भूमि के चारो तरफ लगभग 08 फिट ऊची बाउण्ड्रीवाल बनी पायी गयी तथा सड़क की ओर लगभग 12 फिट ऊचा गेट तथा दीवार बना पाया गया था। बाउण्ड्रीवाल के अन्दर टीन शेडयुक्त गोशाला के आकार के बड़े-बड़े कमरे बने पाये गये थे। इस परिसर में अवैध रूप से शराब की फैक्ट्री संचालित होना पाया गया था। मौके पर पुलिस टीम द्वारा फैक्ट्री संचालन से सम्बन्धित बड़ी मात्रा में शराब बनाने का केमिकल, रैपर, शीशी, पैकिंग मशीन आदि बरामद हुआ था। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक/लेखपाल की आख्या में बताया गया कि इस अवैध शराब की फैक्ट्री से सम्बन्धित भूमि राजस्व अभिलेख में ग्राम इब्राहिमपुर की वर्तमान खतौनी फसली 1424-1429फ की खाता संख्या 120 की गाटा संख्या 377 क्षेत्रफल 1.322 हेक्टेयर ‘‘राधाकृष्ण राम जानकी कुटी कृष्णवन प्रबन्धक हरिशरण दास ब्रम्हचार फलहारी चेला देवादास’’ के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 में इस भूमि ‘‘राधा कृष्ण राम जानकारी कुटी कृष्ण बन प्रबन्धक बाबा जगन्नाथ दास’’ के नाम अंकित है। इस भूमि पर हुये निर्माण के स्वामी अभी तक ज्ञात नहीं हो सके है। 

उपजिलाधिकारी कुण्डा ने सर्वसाधारण को सूचित किया है उक्त भूमि पर हुये निर्माण/अवैध शराब की फैक्ट्री के जो भी स्वामी हो, वह अपना पक्ष दिनांक 19 जून 2021 तक उपजिलाधिकारी कुण्डा के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा यह माना जायेगा कि उक्त के सम्बन्ध में किसी को कुछ नहीं कहना है तथा उक्त भूमि का कोई स्वामी नही है तथा उस पर किये गये निर्माण को अवैध मानते हुये अग्रेतर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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