मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ उठाने हेतु अभ्यर्थी 15 जून तक करें आनलाइन आवेदन
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 31 May, 2021 18:49
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प्रतापगढ
31.05.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ उठाने हेतु अभ्यर्थी 15 जून तक करें आनलाइन आवेदन,
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (एम0एम0जी0आर0वाई0) वर्ष 2021-22 हेतु ऋण आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हो चुका है। योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रूपये 10.00 लाख निर्धारित है। वित्त पोषण की व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र की बैंको के माध्यम से कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत पूंजीगत ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान भुगतान की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी को पूंजीगत ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज भुगतान करना पड़ता है तथा शेष ब्याज का भुगतान ब्याज उपादान के रूप में किये जाने का प्राविधान है एवं महिला तथा अन्य आरक्षित वर्ग हेतु ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत एवं महिला तथा अन्य आरक्षित वर्ग हेतु 5 प्रतिशत अंशदान लगाना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार/परम्परागत कारीगर एवं आई0टी0आई0 आदि योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थी दिनांक 15 जून 2021 तक आनलाइन cmegp.data.center.co.in पर फार्म भरकर आवेदन पत्र की हार्ड कापी कार्यालय कार्य दिवस में जमा कर सकते है।
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