विभिन्न स्थानों से 02 नमूना संग्रहित कर जांच हेतु भेजा गया
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 23 July, 2021 18:01
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प्रतापगढ
23.07.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
विभिन्न स्थानों से 02 नमूना संग्रहित कर जांच हेतु भेजा गया
माननीय मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ एवं जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के आदेश के अनुपालन में खाद्य पदार्थ सरसों के तेल एवं दालों (निर्माण इकाईयों/थोक विक्रय प्रतिष्ठानों/फुटकर दुकानों) में मिलावट रोकने हेतु अभिहित अधिकारी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में दिनांक 23.07.2021 को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन प्रतापगढ़ द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के चिलबिला बाजार, कपूर चौराहा चौक, पट्टी बाजार, लालगंज बाजार स्थित खाद्य प्रतिष्ठानो में सरसों के तेल एवं दाल के कुल 12 निरीक्षण कर सरसों के तेल का एक नमूना एवं दूध का एक नमूना कुल दो नमूने संग्रहित किये गये। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को सूचित किया गया की दिनांक 8 जून 2021 से सरसों के तेल में मल्टीसोर्स्ड एडिबल वेजिटेबल ऑयल का मिश्रण प्रतिबंधित कर दिया गया है यानी अब राइस ब्रान ऑयल, पाम ऑयल या किसी अन्य खाद्य तेल का मिश्रण सरसों के तेल में नहीं किया जा सकेगा एवं संबंधित खाद्य वनस्पति तेलों का खुली अवस्था में विक्रय प्रतिबंधित है। सम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेलों का विक्रय ऐसे सील पैक में किया जाएगा जिन का भार 15 किलोग्राम से अधिक ना हो।
उक्त सभी नमूने विष्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित किये जा रहे है। विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई खाद्य पदार्थ का नमूना जांच उपरांत मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया जाएगा तो उसके उत्पादक, डिस्ट्रीब्यूटर और फुटकर विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उक्त प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।खाद्य सचलदल में श्री संजय कुमार तिवारी, श्री बालेन्दु शेखर मंगल मूर्ति, श्री जनार्दन सिंह, श्री रतनेश कुमार, श्री राजीव कुमार सिंह एवं श्री अंजनी कुमार मिश्र खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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