प्रतापगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक धारा -144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू --अपर जिला मजिस्ट्रेट
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 5 March, 2022 22:10
- 530

प्रतापगढ
05.03.2022
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
प्रतापगढ के सम्पूर्ण क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू-अपर जिला मजिस्ट्रेट
अपर जिला मजिस्ट्रेट मुकेश चन्द्र ने बताया है कि जनपद में दिनांक 10 मार्च को विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 से सम्बन्धित महुली मण्डी समिति प्रतापगढ़ में मतगणना सम्पन्न होनी है तथा दिनांक 17 मार्च को होलिका दहन, 18 मार्च को होली, 03 अप्रैल से पवित्र रमजान के शुभारम्भ, 10 अप्रैल को रामनवमी, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे व दिनांक 29 अप्रैल को अन्तिम जुमा (अलविदा की नमाज) सम्पन्न होने है। इसी दौरान उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षायें भी आयोजित होगी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना तथा त्योहारों/आयोजनों व हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं को सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद प्रतापगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में 30 अप्रैल तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
उन्होने बताया है कि राजनैतिक दल या अभ्यर्थी मतगणना के अवसर पर किसी प्रकार भीड़ एकत्रित नही करेगा और न ही विजय जुलूस निकालेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्याशी की हार-जीत के सम्बन्ध में सट्टा नही लगायेगा। कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर एवं उसके चारो तरफ 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, कार्डलेस व वाकी-टाकी का प्रयोग नही करेगा। यह प्रतिबन्ध निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नही होगा। मतगणना स्थल पर एवं उसके चारो तरफ 200 मीटर की परिधि में मदिरा सेवन एवं अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन, बीड़ी सिगरेट का सेवन नही करेगा और न ही माजिश, लाइटर अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर जायेगा। कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह अथवा राजनैतिक दल के सदस्यगण एवं अभ्यर्थी किसी भी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में किसी प्रकार की नारेबाजी, उत्तेजना फैलाने वाले या साम्प्रदायिक सद्भाव विगाडने वाले प्रचार नही करेगा। राजनैतिक दल के सदस्यगण एवं अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयाग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं तत्सम्बन्ध में जारी निर्देशों का किसी भी दशा में उल्लंघन नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई संगठन या राजनैतिक दल ऐसी कोई प्रचार की सामग्री नही छपवायेगा जिससे जनमानस की भावनाओं को ठेस पहॅुचे एवं उत्तेजना उत्पन्न हो।
उन्होने बताया है कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबन्धित किया जाता है। त्योहारों के पावन पर्व पर कोई नई परम्परा नही कायम की जायेगी। कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल या अन्य किसी सार्वजनिक स्थानों पर रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, एक नली बन्दूक व दो नली बन्दूक अथवा घातक हथियार यथा चाकू, बल्लम, फरसा, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब आदि अथवा लाठी, डंडा, हाकी स्टिक आदि या किसी भी प्रकार का हथियार/शस्त्र लेकन नही चलेगा न तो उसका प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी तथा बैंक में लगे हुये सुरक्षा कर्मियों पर लागू नही होगा। किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नहीं किया जायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदाय के लोगें में उत्तेजना फैलने की सम्भावना हो। लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार से नही किया जायेगा। किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली या जुलूस का आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार की अफवाह फैलायी जायेगी। कोई भी व्यक्ति या दल/अभ्यर्थी, अन्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के बारे में कोई ऐसी आलोचना नही करेगा जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गयी बातों पर आधारित हो एवं जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नही देगा।
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