ऋणों की वसूली हेतु "एकमुश्त समाधान योजना" लागू, बकायेदार 31 अक्टूबर तक योजना का लाभ उठाएं
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 11 August, 2021 18:40
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प्रतापगढ
11.08.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
ऋणों की वसूली हेतु ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ लागू, बकायेदार 31 अक्टूबर तक योजना का लाभ उठाये
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक-अनुगम ने बताया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ के माध्यम से ऋणों की वसूली हेतु वर्तमान नई ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ लागू की गयी है। योजनान्तर्गत निर्धारिण ऋण अवधि पर साधारण व्याज के साथ -साथ अवशेष धनराशि की एकमुश्त वसूली की जानी है। इस प्रकार शेष अवधि का सम्पूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज एवं दण्ड व्याज माफ कर दिया जायेगा। राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से लाभान्वित व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पाने के लिये हकदार होगें। एकमुश्त समाधान योजना 31 अक्टूबर 2021 तक लागू रहेगी, योजना से सम्बन्धित निगम के सभी ऐसे बकायेदार जिसका ऋण आवेर ड्यू हो चुका है तथा ऋण की अदायगी एक मुश्त करना चाहते है, इस समयावधि में ऋण धनराशि जमा कर ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। विस्तृत जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन प्रतापगढ़ स्थित कार्यालय अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (स0क0)/ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) से एवं जिन लाभार्थियों का अन्तिम वसूली प्रमाण पत्र जारी है वे सम्बन्धित तहसील से सम्पर्क कर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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