जनपद के कीटनाशक विक्रेता कीटनाशक अधिनियम तथा नियमावली के नियमों का करें पालन

जनपद के कीटनाशक विक्रेता कीटनाशक अधिनियम तथा नियमावली के नियमों का करें पालन

प्रतापगढ 


07.09.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



जनपद के कीटनाशक विक्रेता कीटनाशक अधिनियम तथा नियमावली के नियमों का करें पालन,




जिला कृषि रक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया है कि प्रायः निरीक्षण/छापे के दौरान कीटनाशक विक्रेताओं के दुकान/फर्म में कई कमियां प्रकाश में आती है, कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं कीटनाशक नियमावली 1971 के अन्तर्गत कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा विक्रये किये जा रहे कीटनाशक स्टाक की बिक्री तथा वितरण की सूचना प्रत्येक माह की 25 तारीख को कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिये तथा किसान भाईयों को रसायन क्रय पर उन्हें कैश मेमों में जिस पर रसायन का नाम, बैच नम्बर अंकित हो। किसान भाईयों को फसलों में रसायन के प्रयोग के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना सभी कीटनाशक विक्रेताओं का कर्तव्य है तथा वह कीटनाशक अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं जिनके द्वारा वर्ष 2017 के बाद कीटनाशक अनुज्ञप्ति पत्र बनवाया गया तथा दुकान/फर्म में विक्री हेतु नियुक्ति कर्मचारी होने की दशा में वेतन का प्रमाण चेक या आनलाइन वेतन भुगतान की ट्रांसफर की फोटो प्रति भी कार्यालय में अवश्य जमा करें।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद के समस्त कीटनाशक अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कीटनाशक अधिनियम तथा कीटनाशक नियमावली के नियम के निर्देशों का पालन करते हुये व्यापार करें, अन्यथा की दशा में निरीक्षण के दौरान कमियां पाये जाने पर कीटनाशक विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी। किसी प्रकार की समस्या आने पर कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

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