दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु कक्षा 11- 12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं की संशोधित समय सारिणी जारी
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 20 September, 2021 18:22
- 457

प्रतापगढ
20.09.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं की संशोधित समय सारिणी जारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार ने बताया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटा बेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने हेतु संशोधित समय सारिणी जारी की गयी। उन्होने बताया है कि दिनांक 27 सितम्बर तक प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना, समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क आदि सूचनायें को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जायेगा तथा प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय एवं शासकी सहायता प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करे। उन्होने बताया है कि दिनांक 28 सितम्बर से 11 अक्टूबर तक प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा-11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित किया जायेगा। दिनांक 01 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक योजनाधिकारी वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकी सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लॉक किया जायेगा। दिनांक 12 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्व विद्यालय/अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉकन की जाय) आनलाइन लॉक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदित प्राप्त करना है।
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