कार्ड धारकों को नि:शुल्क खाद्य वितरण हेतु जिलापूर्ति अधिकारी ने महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी

कार्ड धारकों को नि:शुल्क खाद्य वितरण हेतु जिलापूर्ति अधिकारी ने महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी

प्रतापगढ 



13.12.2021



रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी




कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हेतु जिला पूर्ति अधिकारी ने महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी




 जिला पूर्ति अधिकारी रीना कुमारी ने बताया है कि माह दिसम्बर, 2021 के प्रथम चरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण उचित दर विक्रेताओं द्वारा ई-पॉस मशींन के माध्यम से दिनांक 12.12..2021 से वितरण किया जा रहा है। वितरण की अन्तिम तिथि 20.12.2021 निर्धारित है। उन्होने निःशुल्क खाद्यान वितरण में आ रही भ्रान्तियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देते हुये बताया है कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न प्रतिकार्ड) एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रतियूनिट) निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारक को अर्थात प्रत्येक कार्डधारक को 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 20.12.2021 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। पोर्टबिलिटी की सुविधा आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल में नहीं होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत गेहूँ व चावल तथा नमक, तेल, चना का वितरण माह दिसम्बर 2021 से माह मार्च 2022 तक प्रत्येक कार्डधारक को निःशुल्क किया जाना है।

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