"आशा योजना" हेतु अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्ति 20 जून तक दें सूचना

"आशा योजना" हेतु अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्ति 20 जून तक दें सूचना

प्रतापगढ 


18.06.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



‘‘आशा योजना’’ हेतु अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्ति 20 जून तक दें सूचना 


प्रतापगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) राजीव कुमार ने जनपद के नगरीय/ग्रामीण  क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया है कि कोविड-19 से जिस परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गयी है तथा परिवार की वार्षिक आय रूपये 3 लाख तक है को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से नवसंचालित ‘‘आशा योजना’’ के तहत वित्त पोषित किया जाना है। योजनान्तर्गत रूपये 5 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्रावधान है जिसमें 20 प्रतिशत अनुदान (1 लाख) एवं 80 प्रतिशत (4 लाख) ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे मृतकों की सूचना दिनांक 20 जून 2021 तक शासन को उपलब्ध करायी जानी है।

‘‘आशा योजना’’ की पात्रता के सम्बन्ध में उन्होने बताय है कि लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रूपये 3 लाख हो, परिवार का मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो, मृतक की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो तथा कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र नगरपालिका/नगर निगम/ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। योजना के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले अनुसूचित जाति के ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 20 जून 2021 तक ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति अपने विकास खण्ड में एवं नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) विकास भवन के कार्यालय में उपलब्ध करायें तथा योजना की अधिक जानकारी के लिये सम्बन्धित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।


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