जी0एस0टी कर प्रणाली के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में

जी0एस0टी कर प्रणाली के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में

जी0एस0टी कर प्रणाली के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में

प्रकाश प्रभाव न्यूज़(PPN) 

उदयवीर सिंह शाहजहांपुर

शाहजहांपुर। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जी0एस0टी कर प्रणाली के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये पंजीकरण करायें। उन्होने कहा कि सभी सम्बन्धित अधिकारी 01 अक्टूबर, 2018 के उपरान्त किये गये सभी प्रकार के भुगतानों की सूचना राज्य कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने वरिष्ठ कोषाधिकारी को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि भुगतान हेतु कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयको में से टीडीएस कटौती योग्य प्रत्येक भुगतान के सम्बन्ध में टीडीएस कटौती अवश्य कर ली जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि सम्पूर्ण सिस्टम ऑनलाइन है इसलिये कोई तथ्य छिपाया न जाये एवं सही जानकारी समय से सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करा दी जाये। बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर ए0पी0 राय ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि जिन विभागों का अभी तक पंजीकरण नही हुआ है वह ऑनलाइन पंजीकरण कराकर रिटर्न भरना सुनिश्चित करें। असिस्टेन्ट कमिश्नर संतोष कुमार ने पंजीकरण की प्रक्रिया के विषय में बताते हुये कहा कि टैन नं0, ई-मेल आई0डी0 एवं मोबाइल नं0 का प्रयोग करके पंजीकरण कराया जा सकता है। उन्होने बताया कि रिटर्न समय से न भरने पर पेनाल्टी एवं लेट फीस लगायी जायेगी।

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व त्रिभुवन, नगर मजिस्ट्रेट अशीष कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी पवन सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

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