Wednesday 04 Oct 2023 9:28 AM

यू पी में शॉपिंग मॉल्स में बिकेगी शराब, जानिए लाइसेंस फीस कितनी तय की गई है

यू पी में शॉपिंग मॉल्स में बिकेगी शराब, जानिए लाइसेंस फीस कितनी तय की गई है

प्रकाश प्रभाव न्यूज़

लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने शॉपिंग मॉल्स में दी शराब बेचने की अनुमति

उत्तर प्रदेश में अब मॉल में घूमने वालों के लिए यहां की सरकार ने तोहफे के रुप में मॉल के अंदर शराब बेचने की अनुमति प्रदान कर दी है।

आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से मॉल के अंदर शराब बेचने की प्रक्रिया चल रही थी फिलहाल आज इस प्रक्रिया पर अंतिम मुहर लग गई है। सरकार ने मॉल के अंदर शराब बेचने की अनुमति दे दी है।

इम्पोर्टेड विदेशी शराब , भारत मे बनी स्कॉच, ब्रांडी , जिन और वाइन के सभी ब्रांड वोदका, रम और बीयर की केन शॉपिंग मॉल्स में होगी बेचने की अनुमति मिल गयी है।

इन दुकानों के लिए सालाना 12 लाख रु की लाइसेंस फीस तय की गई है।

शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार दिनांक 27 जुलाई, 2020 से शुरू हो जाएगी।

ग्राहकों को इच्छानुसार सेल्फ से ब्रांड चुनने की होगी अनुमति हालांकि परिसर में पिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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