आदर्श आचार-संहिता का अनुपालन किया जाय - सामान्य प्रेक्षक

आदर्श आचार-संहिता का अनुपालन किया जाय - सामान्य प्रेक्षक

PPN NEWS 

रिपोर्ट - दिनेश कुमार (जिला संवाददाता)

आदर्श आचार-संहिता का अनुपालन किया जाय - सामान्य प्रेक्षक

कौशाम्बी। सामान्य प्रेक्षक डॉ विशाल आर व्यय प्रेक्षक विनय कुमार थामी एवं रिटर्निंग ऑफिसर राजेश कुमार राय द्वारा उदयन सभागार में 50-कौशाम्बी (अ0जा0) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ बैठक की गई।

 

बैठक में सामान्य प्रेक्षक ने प्रत्याशियों निर्वाचन अभिकर्ताओं से कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाय। कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकतें हैं या परस्पर नफरत हो सकतीं हैं या तनाव पैदा हो सकता हैं। मत प्राप्त करने के लिए जाति या सम्प्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जायेंगी। मस्जिदों, चर्चों, मन्दिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायेंगा। उन्होंने कहा कि पूर्वानुमति प्राप्त करके ही सभा एवं जुलूस आदि कार्यक्रम आयोजित किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली विषय-वस्तु आदर्श आचार-संहिता के अनुरूप हों।

 

व्यय प्रेक्षक विनय कुमार थामी ने प्रत्याशियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी अपना निर्वाचन व्यय रू0-95 लाख की सीमा के अन्दर ही करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्याशी सम्पूर्ण व्यय निर्वाचन व्यय रजिस्टर में निर्धारित स्थान पर साक्ष्य सहित अंकित करें तथा निरीक्षण तिथियों में स्वयं अथवा अभिकर्ता उपस्थित होकर निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें।  


रिटर्निंग ऑफिसर राजेश राय ने प्रत्याशियों निर्वाचन अभिकर्ताओं को आदर्श आचार-संहिता की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आदर्श आचार-संहिता का प्रत्येक दशा में अनुपालन किया जाय। उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127(क) के अन्तर्गत निर्वाचन पैम्फलेट व पोस्टर आदि को मुद्रित या प्रकाशित कराये जाने से सम्बधित विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने वोटर फैसिलिटी सेन्टर, ई0डी0सी0 (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) एवं डाक मतपत्र के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन-पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्र में वर्णित आपराधिक मामलों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक सर्कुलेशन वाले 02 समाचार-पत्रों (एक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र) में निर्धारित प्रारूप सी-1 पर न्यूनतम 12 के फॉन्ट में नियमित अन्तराल पर 03 बार प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में प्रसारित कराना बाध्यकारी हैं।

 

प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा/वरिष्ठ कोषाधिकारी ने प्रत्याशियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया में चुनाव प्रचार के लिए बनाये गये एकाउण्ट की डिटेल उपलब्ध कराना होंगा। सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए प्रयुक्त विषयवस्तु के लिए की गई व्यय, प्रत्याशी के सोशल मीडिया एकाउण्ट का संचालन करने वाले व्यक्ति को दिये गये वेतन/पारिश्रमिक का व्यय तथा परिचालन का व्यय, प्रत्याशी का व्यय माना जायेंगा, इससे सम्बन्धित विवरण प्रत्याशी को व्यय अनुवीक्षण टीम को प्रस्तुत करना होंगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी द्वारा कार्यालय खोलने एवं वाहन की परमिशन आदि व्यय का विवरण देना होंगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी अपने निर्वाचन के लिए प्राप्ति के रूप में रू0-10 हजार से अधिक किसी भी व्यक्ति/संस्था से नगद प्राप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी द्वारा किसी भी मद में किसी व्यक्ति/फर्म को सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान रू0-10 हजार से अधिक का नगद नहीं दिया जा सकता। चुनाव का समस्त व्यय प्रत्याशी/अभिकर्ता द्वारा अपने चुनाव के लिए खोले गये बैंक एकाउण्ट से ही किया जायेंगा। उन्होंने कहा कि दिनांक 09 मई, 13 मई एवं 17 मई 2024 को प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक सरस हाल विकास भवन में वे स्वयं या उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के लिए निर्वाचन व्यय अभिकर्ता निर्धारित समय से उपस्थित होकर अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करें।इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार गोंड, अपर जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह एवं सभी उप जिलाधिकारीगण सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण तथा प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रहें।

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