एससी-एसटी के अभियुक्त को सुनाई दस वर्ष की सजा
- Posted By: Dinesh Kumar
- उत्तर प्रदेश
- Updated: 24 February, 2022 22:57
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प्रकाश प्रभाव न्यूज़
कौशाम्बी। 24/02/22
रिपोर्ट - दिनेश कुमार (जिला संवाददाता)
एससी-एसटी के अभियुक्त को सुनाई दस वर्ष की सजा
कौशाम्बी। कड़ा धाम कोतवाली के सौराई बुजुर्ग गांव में अनुसूचित जाति के लोगो पर हमला करने के आरोपी भोला सोनार को अदालत ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना अदा करने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
थाना सैनी पर पंजीकृत एससी एसटी एक्ट के तहत अभियुक्त भोला सोनार पुत्र मुन्ना निवासी सौरईं बुजुर्ग थाना कड़ाघाम को न्यायालय स्पेशल जज एससी0/एसटी0 एक्ट द्वारा 10 वर्ष कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न देने पर अतिरिक्त दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी शासन की प्राथमिकता के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में विवेचक द्वारा पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से सजा दिलाई गई।
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