ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन ने ठग कंपनियों और सोसायटीज के खिलाफ खोला मोर्चा
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- उत्तर प्रदेश
- Updated: 9 November, 2022 23:17
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PPN NEWS
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन ने ठग कंपनियों और सोसायटीज के खिलाफ खोला मोर्चा
जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर की ठग कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भुगतान कराने की मांग की
मोहनलालगंज, लखनऊ।
रिपोर्ट- नवीन वर्मा।
ठगी पीड़ित जमा कर्ता परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदनलाल आजाद के नेतृत्व में ठग कंपनीज से निवेशकों का भुगतान कराने को लेकर बड्स एक्ट के तहत समूचे देश भर में निकाली जा रही मिशन भुगतान यात्रा मंगलवार को राजधानी लखनऊ पहुंची। जहां उन्होंने जिलाधिकारी लखनऊ के नाम ज्ञापन देकर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून-2019 के तहत उत्तर प्रदेश के जमा कर्ताओं के हित संरक्षण नियम-2016 के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम भुगतान अधिकारी की पद नाम पट्टिका अपने जिला कार्यालय पर लगवाए जाने की मांग की ताकि प्रदेश के लाखों ठगी पीड़ित भुगतान के अपने अपने दावे सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर अपनी जमा राशि को 180 कार्य दिवस में प्राप्त कर सके।
ठगी पीड़ित जमा कर्ता परिवार संगठन के प्रदेश संयोजक रमेश सिंह ने बताया कि उनका संगठन मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के माध्यम से लगातार प्रदेश के जनपदों में जाकर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून-2019 व उत्तर प्रदेश के (वित्तीय अधिष्ठानों) में जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करवाने और जनपद में लाखों निवासियों को ठगने वाली कंपनीज, सोसाइटीज के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने के साथ ही पीड़ितों का धन वापस दिलाने हेतु गत 25 अगस्त 2022 से 15 नवंबर 2022 तक लगातार सत्याग्रह चला रहा है। सत्याग्रह यात्रा की इस कड़ी में मिशन भुगतान भारत यात्रा आज लखनऊ आई है और जिलाधिकारी लखनऊ को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत उत्तर प्रदेश के जमाकर्ताओ के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम भुगतान अधिकारी की पद नाम पट्टिका अपने जिला कार्यालय पर लगवाएं ताकि जनपद के लाखों ठगी पीड़ित व्यक्ति अपनी ठगी गई राशि का भुगतान कराने के लिए अपने अपने दावे सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर अपनी जमा राशि को 180 कार्य दिवस में प्राप्त कर सकें। संगठन द्वारा जिलाधिकारी से यह भी मांग की गई है कि साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, विश्वामित्र सहारा इंडिया, श्री राम रियल स्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, अलकेमिस्ट, केएमजे जेएमके जेएसके यूनाइटेड इंडिया, अनी बुलियन इंडस वेयर, समृद्ध जीवन पीसीएल इंडिया, केबीसीएल कर्मभूमि साइन सिटी, बाइक बोट साईं प्रसाद कैमुना, आदर्श ट्रिनिटी, किसान एग्रो, टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड जैसी तमाम ठग कंपनियों व सोसाइटीज के खिलाफ बड्स एक्ट 2019 व यूपीपीआईडी एक्ट 2016 के अंतर्गत धोखाधड़ी एवं ठगी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाकर समस्त ठगों को जेल भिजवाया जाए। ताकि लखनऊ जैसा पावन पवित्र जनपद ठगों से मुक्त हो सके। इसके अलावा संगठन की मांग है कि इन ठग कंपनीज व सोसाइटीज के प्रलोभन व झांसे मे आकर जनपद के जो भोले भाले निवासी अपनी मेहनत की कमाई को गवां रहे हैं या गवां चुके हैं इन कंपनियों की वजह से उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है।
संगठन द्वारा जिलाधिकारी से उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई डूबने से बचाने के लिए जनपद के सरकारी कार्यालयों में बड्स एक्ट व यूपीपीआईडी एक्ट के बैनर व होर्डिंग लगवाएं जाएं ताकि जनता ठगो से सावधान रहे और संबंधित विभाग व अधिकारी पीड़ितों व जनता की शिकायत पर त्वरित कानूनी कार्रवाई कर सकें।
संगठन ने जिलाधिकारी से यह भी मांग की है कि जनपद के समस्त थानाध्यक्षों को निर्देश दें कि वह ठगों के विरुद्ध आने वाली शिकायतों पर अभिलंब अभियोग पंजीकृत करें। और बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नामित विशेष न्यायालय वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अभियोग पत्र दाखिल कराकर पीड़ितों को न्याय दिलाएं।
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