27 फरवरी से 25 अप्रैल तक जिले में धारा 144 लागू

27 फरवरी से 25 अप्रैल तक जिले में धारा 144 लागू

PPN NEWS

रिपोर्ट - दिनेश कुमार (जिला संवाददाता)

27 फरवरी से 25 अप्रैल तक जिले में धारा 144 लागू

कौशाम्बी। आगामी त्यौहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने संपूर्ण कौशांबी जनपद में 27 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक धारा 144 लागू कर दी है। अपर जिला अधिकारी जयचंद पांडेय ने धारा 144 का आदेश जारी कर तहसील थाना पुलिस से कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है इस दौरान एक स्थान पर पांच व्यक्तियों या इससे अधिक ब्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है लाठी डंडा शस्त्र लेकर चलने पर प्रशासन ने पाबन्दी लगाई है इस दौरान धरना प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है।

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