बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत के अलावा इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी छूट

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लखनऊ
उत्तर प्रदेश में कोरोना मामले में कमी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ के सरकार ने प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया कुछ शर्तों के साथ शुरू कर दिया है। इस अनलॉक के तहत सोमवार को प्रदेश के 6 जिलों में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार छूट दी है। जिसमें देवरिया, बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत, प्रयागराज, सोनभद्र जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कि इन जिलों में बीते 24 घंटे में 600 से कम केस आए हैं। अब प्रदेश के 61 ज़िले छूट की श्रेणी में आ गये है। नए निर्देशों के मुताबिक 1 जून से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी।
क्या खुला क्या बंद
1- कोरोना की रोकथाम से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
2- रोड किनारे सभी होटल, ढाबे, ठेला फिर से खुलेंगे.
3- रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाने की व्यवस्था बंद रहेगी. सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी.
4- सब्जी मंडी पहले की ही तरह खुली रहेंगी. हर सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा. जो सब्जी मंडिया घनी आबादी में हैं उसे खुले क्षेत्र में प्रशासन लगवाएगा.
6- अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी.
7- रेलवे स्टेशन, बसों में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही यात्रा की जा सकती है. इन सभी के एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग की सुविधा रहेगी.
8- यूपी ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी. जितनी सीट उतने यात्री के हिसाब से ही परिवहन होगा. इनमें खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी.
9- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वेयर हाउस खुलेंगे.
10- पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी.
11- स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.2- निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे. सैनेटाइजर और दो गज दूरी का पालन जरूरी रहेगा.3- गाइडलाइन के मुताबिक सभी औद्योगिक संस्थान खुलेंगे. नाइट कर्फ्यू के दौरान इनके आइडी कार्ड के हिसाब से इन्हें आने-जाने दिया जाएगा.
13- राजस्व व चकबंदी न्यायालय दो गज दूरी की गाइडलाइन के हिसाब से खोले जाएंगे.
14- कृषि कार्यों से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी.
15- शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं.
16- अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं.
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