कैबिनेट मंत्री नन्दी पर हुए हमले के मामले में विधायक विजय मिश्रा की जमानत निरस्तीकरण के लिए नोटिस जारी

PPN NEWS
लखनऊ।
कैबिनेट मंत्री नन्दी पर हुए हमले के मामले में विधायक विजय मिश्रा की जमानत निरस्तीकरण के लिए नोटिस जारी
- राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में विजय मिश्रा की जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल की थी
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आज माननीय उच्च न्यायालय ने आगरा जेल में बंद ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा को जबरदस्त झटका देते हुए बेल कैंसिलेशन का इश्यू नोटिस जारी किया।
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से विजय मिश्रा काबिल कैंसिलेशन करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विजय मिश्रा केस ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जमानत निरस्त किया जाए। जिसकी सुनवाई करते हुए आज माननीय हाईकोर्ट ने बेल कैंसिलेशन का इश्यू नोटिस जारी किया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्ञानपुर विधायक पूजा मिश्रा की जमानत निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाया था। जिसकी सुनवाई करते हुए आज माननीय उच्च न्यायालय ने विजय मिश्रा का बैल कैंसिलेशन के लिए इश्यू नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि अगर विजय मिश्रा को कोई जवाब देना हो तो तीन सप्ताह के अंदर जवाब दे सकते हैं। जिसकी सुनवाई 26 अगस्त को होगी।
12 जुलाई 2010 को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें एक पत्रकार समेत दो लोगों की मौत हो गई थी। जिसमें विधायक विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
मंत्री नन्दी नंदी पर हमले के मामले में आरोपी विजय मिश्रा को 17.8.2012 को हाईकोर्ट से बेल हुई थी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए यह छूट दी थी कि मंत्री नन्दी पर हुआ जानलेवा हमला स्टेट केस है, इसलिए अगर स्टेट चाहे तो हाईकोर्ट में बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन दाखिल किया जा सकता है।
राज्य सरकार की ओर से विजय मिश्रा का जमानत कैंसल करने के लिए एप्लीकेशन लगाया गया था।
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