जनपद के समस्त एस0डी0एम व सी0ओ0 के साथ बैठक धारा 144 लागू

जनपद के समस्त एस0डी0एम व सी0ओ0 के साथ बैठक धारा 144 लागू

प्रकाश प्रभाव न्यूज़(PPN)

उदयवीर सिंह शाहजहांपुर

जनपद के समस्त एस0डी0एम व सी0ओ0 के साथ बैठक धारा 144 लागू


शाहजहाँपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के समस्त एस0डी0एम व सी0ओ0 के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 107 और 116 दंड प्रक्रिया संहिता, को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होने सभी एस0डी0एम को निर्देश दिये कि मतदय स्थलों का भौतिक निरीक्षण कर लें कोई खिड़की/विन्डो टूटी न हो, मतदय स्थल तक आने-जाने हेतु रास्ते में किसी प्रकार की वाधा न हो, मतदय स्थल पर हवा, पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सुनिश्चित कर लें।

 जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा दिनांक 08.01.2022 को की जा चुकी है। उक्त के क्रम में जनपद में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत विधान लागू हो गये हैं। वर्तमान में कोविड-19 का नया वेरियन्ट ओमिक्रॉन का संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के तहत चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश तथा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्गत कोविड गाइड लाइन के अनुपालन व जनपद में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद में धारा 144 सी०आर०पी०सी० का आदेश लागू कर दिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने दण्ड प्रक्रियां संहिता की धारा 144 को जिले में लागू करते हुये घोषणा करते हुये उक्त के अनुपालन में जनपद शाहजहोंपुर की सम्पूर्ण सीमा के लिये दिनांक 10 जनवरी, 2022 से 28 फरवरी, 2022 तक, जब तक कि इस आदेश को संशोधित परिवर्धित अथवा समाप्त न कर दिया जाये, निम्नलिखित आदेश पारित रहेगें।

कोई भी व्यक्ति सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी आग्नेयास्त्र धारदार हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई घातक शस्त्रास्त्र या विस्फोटक सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो लाठी अथवा डन्डे / छड़ी के सहारे चलते हो। कोई भी व्यक्ति राक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। ध्वनि की तीव्रता मा० सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानक से अधिक नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति अपने मकान की छत या दीवार या किसी अन्य स्थान पर बिना किसी प्रयोजन के कंकड पत्थर, ईंट के टुकडे, कांच की सामग्री, विस्फोटक सामग्री अथवा ऐसी कोई वस्तु एकत्र नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचायी जा सके। किसी एक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगे और कोई भी धरना-प्रदर्शन / चक्का जाग आदि बिना राक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के नहीं किया जायेगा। ऐसी कोई अतिविधि नहीं की जायेगी, जिससे विभिन्न जातियों / समुदायों / धार्मिक / भाषाई समूहों के बीच भौजूदा मतभेद बढ़े अथवा उनके बीच आपसी तनाव पैदा हो। किसी भी सरकारी कामकाज में प्रचार अभियान / निर्वाचन अभियान नहीं किया जायेगा। मतदाताओं को कोई प्रलोभन, वित्तीय लाभ या अन्यथा कुछ नहीं दिया जायेगा।मत प्राप्त करने के लिये निर्वाचकों की जाति / सम्प्रदाय के आधार पर कोई अपील नहीं की जायेगी। दूसरे दल के किसी भी नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी भी पहलू पर जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं है, के बारे में अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं की जायेगी। असत्यापित आरोपों के आधार पर या बयान को तोड़-मरोड़ कर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी। पूजा स्थलों, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जायेगा। मतदान में ऐसी गतिविधियां निषिद्ध है, जिन्हें भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन अपराध माना गया है. जैसे-रिश्वत देना, अनुचित प्रभाव डालना मतदाताओं को धमकाना किसी अन्य मतदाता का मत डालना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय को समाप्त 48 घन्टे की अवधि के दौरान जनसभा करना और मतदाओं को मतदान केन्द्र ले जाना और लाना। मतदान के दिन मतदान स्थल पर या गतदान केन्द्रों के पास पहचान पर्ची वितरण के रूप में पोस्टर, ध्वज, प्रतीक या किसी भी अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। अन्य दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा लगाये गये पोस्टरों को हटाया या खराब नहीं किया जायेगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग मा० चुनाव आयोग की पुनरीक्षित गाइडलाइन्स - 2022 के अनुसार किया जायेगा। संबंधित प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों में लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा। आम तौर पर ऐसी सभाओं/जुलूसों को रात 10 बजे के बाद जारी रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी और ये स्थानीय कानूनों क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की स्थानीय अपेक्षाओं और मौसम, त्योहारों, परीक्षा अवधि आदि जैसे अन्य प्रासंगिक बातों के अधीन होगी।निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की शराब का वितरण नहीं किया जायेगा।. पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर द्वारा निर्धारित किये गये यातायात व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। चुनाव आदर्श आचार संहिता का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। दिनांक 15 जनवरी 2022 तक कोई रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल / बाइक / वाहन रैली और जुलूस तथा रैली व नुक्कड़ सभाओं की भौतिक अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग का जो निर्देश होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे के बीच किसी भी प्रकार की रैलियों एवं जनसभाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी। चुनाव नामांकन / चुनाव प्रचार / उम्मीदवार के विजयी होने पर अथवा पार्टी आदि में हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित है। जिलाधिकारी महोदय ने मा० सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 728/2015 अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2018, 30.10.2018 व 31.10.2018 का हवाला देते हुये ज्वलनशीन, घातक एवं विस्फोटक आतिशबाजी को प्रतिबंधित किया गया है तथा इसके प्रयोग के समय निर्धारित किये गये हैं। जिसका सतत् अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। कोविड-19 से संबंधित अपेक्षित आचरण / कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानको तथा निर्गत एस०ओ०पी० का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। कोविड-19 के दृष्टिगत रात्रि कालीन कर्फ्यू का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। कोविड- 19 की गम्भीरता के दृष्टिगत चुनाव प्रचार हेतु मा० चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों (सम्भावित) के द्वारा कोविड सुरक्षा मापदण्डों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भौतिक मोड के बजाय डिजिटल / वर्चुअल / मीडिया प्लेटफार्म / मोबाइल आधारित मोड के माध्यम से अभियान का संचालन किया जायेगा। डोर टू डोर अभियान उम्मीदवार सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों ( सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) घर-घर प्रचार करने की अनुमति होगी। समस्त राजनैतिक दलों / निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी गाइड लाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

यह आदेश जनहित में पारित किये जाने है, इसलिये समय की कमी के कारण संबंधित रामस्त व्यक्तियों पर व्यक्तिगत तामीली सम्भव नहीं है। इन आदेशों का अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 राप्था उ०प्र० आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा-60 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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