जनपद में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 12 दिसंबर से नि:शुल्क खाद्यान्न का होगा वितरण
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 12 December, 2021 21:02
- 429

प्रतापगढ
11.12.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
जनपद में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 12 दिसम्बर से निःशुल्क खाद्यान्न का होगा वितरण,
जिला पूर्ति अधिकारी रीना कुमारी ने बताया है माह दिसम्बर, 2021 के प्रथम चरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 12.12..2021 से 20.12.2021 के बीच निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल निःशुल्क वितरित किया जायेगा। इसके के अतिरिक्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारक को 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 20.12.2021 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें। उन्होने बताया है कि पोर्टबिलिटी की सुविधा आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल में नहीं होगी।
उन्होने बताया है कि वितरण की प्रारम्भिक तिथि 12.12.2021 को वितरण का शुभारम्भ उत्सव के रूप में किया जायेगा। उस तिथि को प्रत्येक उचित दर दुकान पर कम से कम 100 लाभार्थियों को वितरण मा0 जनप्रतिनिधिगण एवं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति मे वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा। सभी कार्डधारक कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए हस्तप्रक्षालन/हाथ सेनेटाइज करते हुए खाद्यान्न प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें। उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित किया जाय कि दुकान पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए कार्डधारक पंक्तिबद्ध होकर हाथ सेनेटाइज करने के पश्चात ही खाद्यान्न प्राप्त करें। जिन उचित दर दुकानों पर गेहूँ, चावल, नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल की निकासी हो गयी है, वह दिनांक 12.12.2021 को नियमानुसार वितरण करेंगे, और जिनकी निकासी नहीं हो पायी है वह दुकान पर इस आशय की सूचना प्रदर्शित करेगें और पांचो वस्तुयें प्राप्त होने पर नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करेगें।
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