अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियां टर्मलोन ऋण योजना का उठाएं लाभ, 10 जुलाई तक आवेदन जमा करें

अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियां टर्मलोन ऋण योजना का उठाएं लाभ, 10 जुलाई तक आवेदन जमा करें

प्रतापगढ 


24.06.2021


 रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियां टर्मलोन ऋण योजना का उठाये लाभ, 10 जुलाई तक आवेदन जमा करें





 जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सच्चिदानन्द तिवारी ने बताया है कि टर्मलोन ऋण योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) बेरोजगार युवक एवं युवतियों हेतु न्यूनतम रूपये 1 लाख व अधिकतम रूपये 20 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड, टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा लाभार्थी द्वारा ऋण की वापसी 05 वर्षो में 20 समान त्रैमासिक किश्तों में की जायेगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएफसी द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत यूपीएमएफडीसी/लाथार्थी द्वारा अपने श्रोतों से लगाया जायेगा। इस योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थियों को भी जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से दोगुने से अधिक परन्तु 8 लाख से कम हो को भी 8 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होने बताया है योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग का हो, उ0प्र0 का मूल निवासी हो, परिवार की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपये 98000 व शहरी क्षेत्र हेतु रूपये 120000 से अधिक न हो और आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के तहसीलदार स्तर से कम न हो, लाभार्थी का योजना के संचालन एवं ऋण की वापसी हेतु आधार सीडेड बैंक एकाउण्ट आवश्यक है, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा निगम की मार्जिनमनी/टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नही होगें। इच्छुक आवेदक, आवेदन फार्म जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रतापगढ़ के कार्यालय कक्ष सं0-77, 78 विकास भवन से प्राप्त कर दिनांक 10 जुलाई 2021 तक कार्यालय में जमा किये जा सकते है तथा अधिक जानकारी के लिये मोबाइल नम्बर 9919625191 पर सम्पर्क कर सकते है।

Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *